चंढ़ीगढ़@कोर्ट का अहम फैसलाः हाईकोर्ट ने ईडी को बताई सीमा

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चंढ़ीगढ़,06 मार्च 2024 (ए)।
पिछले कुछ समय से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की गतिविधियां राजनीतिक गलियारों में डर और चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि ईडी उस इलाके में लोगों की रोजाना आवाजाही पर रोक नहीं लगा सकती, जिसके इलाके में मनी लॉन्डि्रंग की जांच चल रही है। जस्टिस विकास बहल ने पीएमएलए एक्ट, 2005 का अध्ययन करते हुए यह टिप्पणी की।न्यायमूर्ति बहल ने कहा कि जिन लोगों के परिसरों से वनों की कटाई की जा रही है, उन्हें अपने कार्यालयों में जाने सहित अपने दैनिक कार्य करने से रोकने जैसा कुछ भी नहीं है। अधिकारियों के पास तिजोरियाँ, अलमारियाँ खोलने और अनुपालन न करने की स्थिति में उन्हें तोडऩे की अतिरिक्त शक्तियाँ हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि अधिकारियों को उस व्यक्ति यानी याचिकाकर्ता की आवाजाही को प्रतिबंधित करने का अधिकार है।


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