कोरबा,12 फरवरी 2024 (घटती-घटना)। सुप्रीम कोर्ट के तय गाइड लाईन के अनुरूप स्कूल बसों का संचालन किया जाना है, ऐसा नहीं किए जाने पर कार्यवाही का प्रावधान है । जिले मे संचालित स्कूल बसों मे जिला परिवहन विभाग द्वारा ऐसे वाहनों की जांच की जा रही है । इस तारतम्य में पीजी कॉलेज खेल मैदान में जिला परिवहन अधिकारी शशिकांत कुर्रे के नेतृत्व में स्कूल बसों की जांच की गई। जिसमें पांच बसों मे खामियां मिली, जिस पर धारा 177 के तहत जुर्माने की कार्यवाही कि गईं । मौके पर सभी चालकों का नेत्र परीक्षण भी कराया गया । बता दें, जांच के लिए 55 स्कूल बसें पहुंची हुई थी। सभी बसों में सुप्रीम कोर्ट के गाईड लाइन के तहत फर्स्ट एड बाक्स, सेफ्टी टूल्स, चालक परिचालक के ड्रेस कोड , बसों में स्कूल के नाम और कान्टेक्ट नंबर सहित अन्य चीजों की जांच की गई। जिसमें दो वाहनों में स्कूल के नाम और नंबर लिखा नहीं पाया गया। जिन्हें स्कूल का नाम और कांन्टेक्ट नंबर लिखने निर्देश दिया गया है। वाहन चालकों के नेत्र परीक्षण में दो चालकों में आंखों की समस्या मिली। जिन्हें मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल रेफर किया गया ।
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