हुई जेल और लगा भारी भरमक जुर्माना
नई दिल्ली,03 फरवरी 2024 (ए)। कस्टम अधिकारी और उसकी पत्नी को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गाजियाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने जेल और लाखों का जुर्माना देने की सजा सुनाई है। कस्टम अधिकारी का नाम शशिकांत है। यूपी के गाजियाबाद की एक स्पेशल कोर्ट ने दादरी में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) में उपायुक्त (सीमा शुल्क) के पद पर तैनात शशिकांत और उसकी पत्नी को पांच लाख रुपये रिश्वत लेने के 10 साल से अधिक पुराने मामले में जेल की सजा सुनाई।सीबीआई प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि कांत को 4 साल की जेल की सजा के साथ-साथ 8 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जबकि उसकी पत्नी को दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है और 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
उन्होंने कहा कि अबान एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तक नरेंद्र कुमार चुघ और बिचौलिये सतीश गुप्ता को भी मामले में दोषी करार दिया गया है।