कोरबा@शहर में अवैध तरीके से संचालित हुक्का बार पर पुलिस ने दबिश देकर की कार्यवाही

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कोरबा,23 जनवरी 2024 (घटती-घटना)। जिले में पुलिस द्वारा अवैध हुक्का बारों में कार्यवाही करने के बाद भी इसके संचालन में नही लग रही है रोक । ऐसा ही एक मामला आया सामने जब पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि टी.पी नगर में कुछ लोग बड़ी मात्रा में हुक्का बार का अवैध रुप से संचालन कर रहे हैं। जिस पर पुलिस उक्त सूचना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक दर्री रॉबिन्सन गुडिया व नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा भूषण एक्का के पर्यवेक्षण में तत्काल त्वरित कार्यवाही करने हेतु सीएसईबी चौकी प्रभारी विनोद खाण्डे एवं साइबर सेल टीम कोरबा को आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हुआ था। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त दिशा निर्देश के परिपालन में साइबर सेल कोरबा प्रभारी रॉबिंसन गुडि़या एवं साइबर टीम के साथ चौकी प्रभारी सीएसइबी उप निरी. विनोद खाण्डे व टीम के द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना की तस्दीक मौके पर जाकर किया गया । जो मौके पर कुल 7 लड़के हुक्का पीते मिले जो सम्पूर्ण कमरे में हुक्का बार जैसी स्थिति निर्मित कर संयुक्त रूप से भारी मात्रा में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद सेवन करते पाये गये, जिनसे पूछताछ करने पर अपना-अपना नाम हमीद मेमन पिता जाहिद मेमन उम्र 24 साल सा0 37 टीपी नगर कोरबा चौकी सीएसईबी जिला कोरबा, विकास ठाकुर पिता प्रकाश ठाकुर उम्र 24 साल सा0 बंछोर क्लीनिक के पीछे कोसाबाड़ी थाना सिविल लाईन रामपुर जिला कोरबा ,छ0ग0, आयुष सिंह पिता स्व0 विनोद कुमार सिंह उम्र 22 साल सा0 एल.आई.जी-18 आर.पी. नगर फेस-1 थाना सिविल लाईन रामपुर जिला कोरबा ,छ0ग0, ऋषभ अग्रवाल पिता महेश अग्रवाल उम्र 24 साल सा0 गांजा गली पुराना बस स्टैण्ड कोरबा थाना कोतवाली जिला कोरबा,प्रीतम साहू पिता स्व0 राम अवतार साहू, उम्र 23 साल सा0 एल.सी.एच-40 एस.बी.एस कॉलोनी चौकी मानिकपुर जिला कोरबा,ओएश मेमन पिता जाहिद मेमन उम्र 21 साल सा0 प्लॉट नं0 37 टीपी नगर कोरबा चौकी सीएसईबी जिला कोरबा,समीर सिंह पिता राघवेंद्र सिंह उम्र 23 साल सा0 म.नं.-59 पतेरी थाना पतेरी जिला सतना ,म0प्र0 हाल मुकाम विकास ठाकुर का मकान बंछोर क्लीनिक के पीछे कोसाबाडी थाना सिविल लाइन रामपुर जिला कोरबा बताया, जिन्हे मौके पर इतनी भारी मात्रा में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद का सेवन करने/कराने के संबंध में धारा 91 दं.प्र.सं. का नोटिस देकर वैध दस्तावेज / अनुज्ञप्ति की मांग किया गया ढ्ढ जिनके द्वारा कोई लाइसेंस नहीं होना लेख कर जवाब प्रस्तुत करने पर समक्ष गवाहों के आरोपीगण के कजे से मुताबिक जप्ती पत्रक 1- हुक्का पीने का शीशा कुल 08 सेट तथा 11 नग हुक्का पाईप कीमती करीब 24000/- 2- अलादीन कम्पनी का हुक्का तम्बाकू फ्लेवर कुल 11 पैकेट कीमती करीब 1650/-, 3- अफजल कम्पनी का हुक्का तम्बाकू फ्लेवर कुल 11 पैकेट कीमती करीब 1100/-,4- अल्फाखेर कम्पनी का हुक्का तम्बाकू फ्फेसर 01 किग्रा. वाला 01 डिबा कीमती करीब 2449/- ,5- अल अयान कम्पनी का हुक्का तम्बाकू फ्लेवर 1 किग्रा. वाला 2 डिबा कीमती करीब 4000/- ,6- हुक्का में उपयोग किये जाने वाला अल अकबर कंपनी का चारकोल 250 ग्राम वाला कुल 19 पैकेट कीमती करीब 1900/- कुल जुमला कीमती 35099/- को जप्त कर वजह सबूत में कजा पुलिस लिया गया तथा आरोपीगण के विरुद्ध धारा 21 (क) (ख) सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (छ0ग0 संशोधन अधिनियम 2023) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।


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