- पुलिस अधिकारियों एवं मंत्रियों के साथ हुए बैठक में आपराधिक कानूनों में बदलाव पर सीएम साय बोले
- छत्तीसगढ़ में जल्द होंगे लागू नए कानून
- देश के लिए अहम विषय है बेहतर न्याय व्यवस्थाः गृहमंत्री विजय शर्मा
- नवीन कानूनों के प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री
- महिला सुरक्षा एवं न्याय की भावना पर आधारित हैं भारत के नवीन कानून
रायपुर,19 जनवरी 2024 (ए)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारत के तीन नए कानूनों को लेकर कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की दूरदर्शी सोच की वजह से ही ये संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी हम अंग्रेजों के बनाए कानून का ही पालन कर रहे हैं जिसे बदलने का समय आ गया है। सीएम साय ने कहा है कि समय के साथ परिवर्तन अनिवार्य है और देश, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बेहतर परिवर्तन की ओर अग्रसर है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के पुराना पुलिस मुख्यालय में नवीन कानूनों के प्रावधानों के प्रस्तुतिकरण में शामिल हुए और कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस को आने वाले समय में संसाधनों की कमी नहीं होगी और प्राथमिकता के आधार पर छत्तीसगढ़ पुलिस को और सशक्त करेंगे।
जुनेजा ने बताया कि नवीन कानून दंड देने की बजाए पीडç¸त को न्याय देने की भावना के साथ तैयार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुराने कानून दंड पर आधारित है, जबकि नए कानून महिला सुरक्षा एवं न्याय पर आधारित है।नए कानूनों के प्रावधानों के प्रस्तुतिकरण के मौके पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ, प्रमुख सचिव विधि रजनीश श्रीवास्तव, एडीजीपी विवेकानंद, एडीजीपी अमित कुमार, वित्त सचिव अंकित आनंद समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
अंग्रेजों के कानून से मिलने
जा रही है मुक्ति
नवीन कानूनों के प्रावधानों के प्रस्तुतिकरण के मौके पर राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था देश का एक अहम विषय है। उन्होंने नवीन कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृहमंत्री के प्रयासों से ये संभव हो पाया है कि हमें अंग्रेजों के कानून से मुक्ति मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री के समक्ष नवीन कानूनों के प्रावधानों की प्रस्तुति देते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023, नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।