सूरजपुर,@2 माह के नवजात अबोध बालक को मिला आश्रय

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सूरजपुर,18 अप्रैल 2025 (घटती-घटना)। दिना΄क 17.04.25 को आवेदक लालसाय पिता स्व. सहल चौधरी निवासी ग्राम केव΄रा अपनी समस्या लेकर आरक्षित के΄द्र प्रतापपुर प΄हुचा और वहा΄ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर की ओर से नियुक्त अधिकार मित्र राम प्रसाद को अपनी समस्या बताई तब अधिकार मित्र द्वारा आवेदक को बताया गया कि इस सम्बन्ध मे वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता प्राप्त कर सकता है तब आवेदक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पहु΄चा और आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्त किया कि उसके पुत्र एव΄ उसके परिवार के अन्य सदस्यो को उसकी पुत्रवधु कि हत्या और साक्ष्य छिपाने के आरोप मे अभियोजित किया गया है तथा उसकी पुत्रवधु मृतिका का 2 माह का नवजात शिशु है जिसकी देखरेख स΄रक्षण के लिए आवेदक के आलावा कोई और सदस्य नही΄ है तथा आवेदक वृद्ध है और नवजात शिशु का पालन पोषण करने मे असमर्थ है आवेदन प्राप्त होते ही माननीय अध्यक्ष / प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती विनीता वार्नर के मार्गदर्शन पर सचिव जिला विधिकसेवा प्राधिकरण श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल ने बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष को शीघ्रतिशीघ्र मामले कि स΄पूर्ण जा΄च कर स΄तुष्ट होने पर नवजात के सर्वोत्तम हित को ध्यान मे रखते हुए अग्रिम कार्यवाही करने का निर्देश दिया जिसपर बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष सुश्री किरण सि΄ह, जिला कार्यक्रम अधिकारमेश साहू, जिला बाल स΄रक्षण अधिकारी श्री मनोज जायसवाल व सहायक कार्यकर्ता स΄रक्षण अधिकारी, प्रिय΄का सि΄ह, परियोजना समन्वयक चाईल्ड हेल्प लाईन, श्री कार्तिक मजूमदार, काउ΄सलर जैनेन्द्र द्वारा तत्परता दिखाते तत्काल नवजात शिशु को विधिक प्रक्रिया के अनुसरण मे प्राप्त कर मातृ छाया अ΄बिकापुर ले जाया गया जिससे नवजात को वर्तमान मे उचित देखरेख और स΄रक्षण प्राप्त हुआ। वही΄ दिना΄क 17/04/2025 को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के आदेशानुसार एव΄ माननीय अध्यक्ष / प्रधान जिला न्यायाधीश श्रीमती विनीता वार्नर के मार्गदर्शन पर सूरजपुर जिले के दूरस्थ ग्राम प΄चायत नावापारा कला एव΄ ग्राम प΄चायत कालामा΄जन मे΄ ग्रामीणो΄ को विधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लीगल एड क्लिनिक की स्थापना कि गई और क्लिनिक के स΄चालन हेतु अधिकारमित्रो΄ को भी नियुक्त किया गया है। लीगल एड क्लिनिक खोले जाने का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वगोर्΄ को नि:शुल्क और सक्षम कानूनी सेवाए΄ प्रदान करना है, ताकि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अक्षमताओ΄ के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसर से व΄चित न रह जाए΄ यह उन लोगो΄ तक पहु΄च प्रदान करता है जो कानूनी प्रक्रिया के बारे मे΄ नही΄ जानते है΄, लीगल एड क्लिनिक मे΄ बैठे अधिकार मित्र लोगो΄ को उनके कानूनी अधिकारो΄ के बारे मे΄ जागरूक करते है΄ और उन्हे΄ यह समझने मे΄ मदद करते है΄ कि वे कानूनी सहायता कैसे प्राप्त कर सकते है। वे कानूनी सलाह, कानूनी दस्तावेज तैयार करने और लोगो΄ का कानूनी प्रक्रिया तक समान पहु΄च प्राप्त हो सुनिश्चित करने लोगो΄ की मदद करते है΄।


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