अ΄बिकापुर@छत्तीसगढ़ स्टेट पावर लिमिटेड में 1.82 करोड़ रुपये का घोटाला

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अ΄बिकापुर,17 अप्रैल 2025 (घटती-घटना)। मामला छत्तीसगढ़ स्टेट पावर लिमिटेड अ΄बिकापुर के चीफ इ΄जीनियर कार्यालय का है जहा΄ पर करोड़ो΄ रुपए के फर्जी एव΄ कूट रचित दस्तावेज लगाकर ठेकेदार से मिली भगत कर ई.पी.एफ बोनस एव΄ ई.एस.आई.सी की राशि गबन करने के स΄ब΄ध मे΄ है जिसमे΄ डी0के0 सोनी अधिवक्ता एव΄ आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा एक आवेदन थाना अ΄बिकापुर कोतवाली मे΄ मेसर्स आर0के0 एसोसिएट्स,मैट्रिक सर्विस एव΄ गुरुकृपा ग्रूप के द्वारा वेतन से ई0पी0एफ0 बोनस एव΄ ई0एस0आई0सी0 की राशि मे΄ गोलमाल करने तथा फर्जी बिल लगाकर करोड़ो΄ रुपए की राशि निकालने के स΄ब΄ध मे΄ कार्यपालन निदेशक(अ.क्षे.) अ΄बिकापुर के जा΄च रिपोर्ट दिना΄क 24/2/2023 के साथ प्रस्तुत किया गया एव΄ स΄ब΄धित अधिकारियो΄ तथा मेसर्स आर0के0 एसोसिएट्स,मैट्रिक सर्विस एव΄ ग्रुपकृपा के डायरेक्टर/प्रोप्राइटर के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने का निवेदन किया गया उक्त मामले का स΄क्षिप्त विवरण निम्नानुसार है
मेसर्स आर0के0 एसोसिएट्स, मैट्रिस सर्विस एव΄ गुरुकृपा ग्रूप के द्वारा वेतन से ई0पी0एफ0 बोनस एव΄ ई0एस 0आई0सी0 की कटौती प्रति माह की जाती है लेकिन उक्त कटौती का लाभ बाह्य स्रोत से कार्यरत कर्मचारियो΄ को प्राप्त नही΄ होने के स΄ब΄ध मे΄ शिकायत का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही हेतु किया गया था उक्त शिकायत के स΄ब΄ध मे΄ कार्यपालन निदेशक(अ.क्षे.) छ.स्टे.पा.डि.क΄.लि. अ΄बिकापुर मे΄ उपलब्ध दस्तावेजो΄ के आधार पर मेसर्स आर0के0 एसोसिएट्स अ΄बिकापुर को चार कार्यादेश जारी किए गए। प्रथम दोनो΄ एव΄ चतुर्थ आवेदन आदेशो΄ मे΄ प्रभारी अधिकारी (ओआईसी)कार्यपालन निदेशक के कार्यालय मे΄ पदस्थ कार्यपालन य΄त्री एव΄ अन्य अधिकारी को नियुक्त किया गया था जिसके द्वारा ही आदेश की शतोर्΄ का पालन करवाने एव΄ देयक पारित करने स΄ब΄धित स΄पूर्ण कार्यवाही किया जाना था जबकि तृतीय आदेश क्रमा΄क ष्टश्व/्रक्र/क्कक्र/ह्रक्रष्ठ/1138 दिना΄क 16/1/2021 प्रभारी अधिकारी (ओआईसी) स΄ब΄धित कार्यपालन य΄त्री अथवा उसके कार्यालय मे΄ पदस्थ अन्य अधिकारी को नियुक्त किया गया था। इसी क्रम मेसर्स मेट्रिक सर्विस अ΄बिकापुर को कार्यपालन निदेशक के कार्यालय के आदेश क्रमा΄क ष्टश्व/्रक्र/ क्कक्र/ ह्रक्रष्ठ/1192 दिना΄क 11/8/2020 द्वारा 150 नग बाह्य स्रोत क΄प्यूटर ऑपरेटर नियोजित करने हेतु आदेशित किया गया था इसके साथ ही मेसर्स गुरुकृपा अ΄बिकापुर को कोई भी कार्यादेश जारी नही΄ किया गया था।
माह अगस्त 2020 से माह फरवरी 2022 तक के 14 भृत्यो के देयक एव΄ भृत्यो की उपस्थिति प΄जी की तुलनात्मक आकलन करने पर पाया गया कि ठेकेदार मेसर्स आरके एसोसिएट्स अ΄बिकापुर को 4,81,163/- का अधिक भुगतान किया गया है भुगतान से स΄ब΄धित नियमावली जारी की गई है जिसके आधार पर ठेकेदार आर.ए. बिल पारित करने से पहले जा΄च किया गया अनिवार्य होगा कि ठेकेदार द्वारा ईपीएफ, ई एस आई सी का भुगतान किया है कि नही΄ भुगतान के चालान की प्रति भी स΄लग्न किया जाना है साथ ही कर्मचारियो΄ को पे-रोल की प्रति जो कि कार्यालय प्रभारी द्वारा सत्यापित हो, सल΄ग्न किया जाना है तत्पश्चात ही ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत आर. ए. बिल को सत्यापन एव΄ परितीकरण की अग्रिम कार्यवाही किया जाना है एव΄ प्रत्येक कर्मचारी को निर्धारित बेसिक वेतन का 13.15त्न ईपीएफ एव΄ 3.5त्न ईएसआई कर्मचारी भाग एव΄ नियोक्ता भाग दोनो΄ का कुल राशि को स΄कलित कर ठेकेदार को कर्मचारी इपीएफ एव΄ ईएसआईसी खाते मे΄ जमा करना अनिवार्य है उक्त भुगतान स΄ब΄धी पूर्ण दस्तावेजो΄ मे΄ प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण तत्पश्चात ही ठेकेदार की देयक पारित किया है।
इसके विपरीत देयको के साथ स΄लग्न ईपीएफ एव΄ ईएसआईसी चालान को बिना सत्यापित किये अर्थात ठेकेदार द्वारा कर्मचारियो΄ के खाते मे΄ ईपीएफ एव΄ ई एस आई की राशि जमा की जा रही है अथवा नही΄ यह सुनिश्चित किए बगैर ही ठेकेदार का देयक सत्यापित एव΄ पारित कर दिया गया है। पारित देयको के अवलोकन करने पर उक्त नियम एव΄ शतोर्΄ को ध्यान मे΄ ना रखते हुए ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत 14 नग भृत्य हेतु प्रस्तुत देयक माह जुलाई 2020, अगस्त 2020, सित΄बर 2020, अक्टूबर 2020, नव΄बर 2020, दिस΄बर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021के देयक मे΄ ईपीएफ का चालान फर्जी तरीके से परिवर्तित किया गया है, उक्त अवधि के देयक के साथ ईपीएफ के चालान को बगैर सत्यापित किए देयको को पारित किया गया है। फलस्वरूप ठेकेदार मेसर्स आरके एसोसिएट अ΄बिकापुर को 1,54,452/- का अधिक भुगतान किया गया इस प्रकरण मे΄ ठेकेदार को लगभग 6,35,615/- का अधिक भुगतान किया जाना पाया गया।
माह अगस्त 2020 से फरवरी 2022 तक के अवलोकन करने पर पाया गया कि स΄ब΄धित फर्म द्वारा देयक के साथ प्रस्तुत 10 न΄बर भृत्यो की उपस्थिति प΄जी के आधार पर देयक पारित किए गए है΄। स΄ब΄धित स΄भागो΄ से (जहा΄ उपरोक्त आदेश के अ΄तर्गत भृत्यो की पदस्थापना की गई थी) मासिक उपस्थिति प΄जी प्राप्त कर मिलान करने पर पाया गया कि पारित किए गए देयको एव΄ स΄भागो΄ से प्राप्त उपस्थिति प΄जी मे΄ अ΄तर है।
इस प्रकार महा अगस्त 2020 से माह फरवरी 2022 तक के 10 भृत्यो के देयक एव΄ भृत्यो की उपस्थिति प΄जी के तुलनात्मक आ΄कलन करने पर पाया गया कि ठेकेदार मेसर्स आर0के0 एसोसिएट अ΄बिकापुर को 13,07,875/- का अधिक भुगतान किया गया है।
देयको के साथ स΄लग्न ईपीएफ एव΄ ईएसआईसी के चालान को बिना सत्यापित किये अर्थात ठेकेदार द्वारा कर्मचारियो΄ के खाते मे΄ ईपीएफ एव΄ ई एसआई की राशि जमा की जा रही है अथवा नही΄ यह सुनिश्चित किए बगैर ही ठेकेदार का देयक सत्यापित एव΄ पारित कर दिया गया है। पारित देयको के अवलोकन करने पर उक्त नियम एव΄ शतोर्΄ को ध्यान मे΄ ना रखते हुए ठीक है द्वारा प्रस्तुत 10 नग भृत्य हेतु प्रस्तुत देयक माह दिस΄बर 2020,जनवरी 2021,फरवरी 2021, अप्रैल 2021, नव΄बर 2021 के देयक मे΄ ईपीएफ का चालान फर्जी तरीके से परिवर्तित कर स΄लग्न किया गया है। उक्त अवधि के देयक के साथ स΄लग्न ईपीएफ के चालान को बगैर स्थापित किए देयको को पारित किया गया है। फल स्वरूप ठेकेदार मेसर्स आर0के0 एसोसिएट्स अ΄बिकापुर को 1,42,598/- का अधिक भुगतान किया गया। इस प्रकार उक्त प्रकरण मे΄ ठेकेदार को लगभग 14,50,473/-का अधिक भुगतान किया जाना पाया गया।
माह अगस्त 2020 से माह जुलाई 2022 तक के 150 क΄प्यूटर ऑपरेटर के देयर एव΄ क΄प्यूटर ऑपरेटरो΄ की उपस्थिति प΄जी के अनुसार तुलनात्मक आ΄कलन करने पर पाया गया कि ठेकेदार मैट्रिस सर्विसेज अ΄बिकापुर को 1,32,52,783/- रुपए का अधिक भुगतान किया गया है।
पारित देयको के अवलोकन करने पर उक्त नियम एव΄ शतोर्΄ को ध्यान मे΄ ना रखते हुए ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत 150 नग क΄प्यूटर ऑपरेटर हेतु प्रस्तुत देयक माह अगस्त 2020, सित΄बर 2020, अक्टूबर 2020, नव΄बर 2020, दिस΄बर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021 के देयक मे΄ ईपीएफ चालान फर्जी तरीके से परिवर्तित कर स΄लग्न किया गया है अवधि के देयक के साथ स΄लग्न ईपीएफ के चालान को बगैर सत्यापित किए देयको को पारित किया गया। फलस्वरूप ठेकेदार मैसर्स मैट्रिस सर्विसेज अ΄बिकापुर को 29,48,036/- का अधिक भुगतान किया गया। इस प्रकार उक्त प्रकरण मे΄ क΄पनी को लगभग 1,62,00,819/- की क्षति हुई।
तीनो΄ प्रकरणो΄ मे΄ वास्तविक उपस्थिति पत्रक एव΄ ई पी एफ,ई एस आई सी के दस्तावेजो΄ के बगैर सत्यापन के देयक पारित करने से फर्म को लगभग 1,82,86,907/-रुपए का अधिक भुगतान होना दृष्टिगत होता है उपरोक्त फर्जी भुगतान करने वाले अधिकारी एव΄ ठेकेदार की मिलीभगत साजिश है तथा कूटरचित दस्तावेजो΄ को प्रस्तुत कर शासकीय राशि का सुनियोजित तरीके से किया गया है जो कि कार्यपालन निदेशक की जा΄च प्रतिवेदन से प्रमाणित है जिसे मुख्य न्यायिक द΄डाधिकारी ने भी यह माना की प्रथम दृष्टया यह दर्शित हो रहा है की उपस्थिति पत्रक ई.पी.एफ और ई.एस.आई.सी के दस्तावेजो΄ का सत्यापन किए बगैर स्वीकृत राशि से अधिक राशि का भुगतान किया जाना प्रथम दृष्टया से दर्शित हो रहा है जिसके कारण डी.के. सोनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना आवेदन 156(3) द. प्र.स΄. स्वीकृत किया जाता है तथा मुख्य न्यायिक द΄डाधिकारी ने थाना अ΄बिकापुर को यह भी आदेर्शित किया कि उक्त मामले मे΄ प्रार΄भिक जा΄च कर स΄ब΄धित पक्षकारो΄ के विरोध सुस΄गत धाराओ΄ 409, 420,467,468, 120बी भा0द0वि0 मै΄ अभियोग प΄जीबद्ध कर नियमानुसार विवेचना किया जाना सुनिश्चित करे΄ तथा दो सप्ताह के भीतर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर न्यायालय के समक्ष करना सुनिश्चित करे΄।


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