होटल,रेस्टारेंट के लिए होंगे अलग रेट,कितना चुकाना होगा लाइसेंस शुल्क
रायपुर,02 अप्रैल 2025 (ए)। अगर आप अपने निजी भवन (फार्म हाउस को छोड़कर) में किसी पार्टी का आयोजन कर रहे हैं और शराब परोसना चाहते हैं, तो इसके लिए एक दिन का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग ने एफएल 5 क के तहत एक दिन के लिए शराब परोसने का लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की है।
नियम 1 अप्रैल से प्रभावी
यह नियम 1 अप्रैल से प्रभावी हो गया है। नई नियम के तहत, यदि आप अपने निजी स्थान पर या अन्य आयोजनों में मेहमानों को शराब पिलाना चाहते हैं, तो आपको एक निर्धारित शुल्क के साथ लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
लाइसेंस शुल्क: 10,000 से 30,000 रुपए तक
अगर आप अपने निजी भवन में आयोजित किसी कार्यक्रम में शराब परोसना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 10,000 रुपए का शुल्क देना होगा।
.यदि यह कार्यक्रम होटल, रेस्टारेंट, शादी घर या फार्म हाउस जैसे किसी स्थान पर हो, तो इसके लिए शुल्क 15,000 रुपए होगा।
यदि आप किसी बड़े इवेंट,कंसर्ट, लाइव म्यूजिक शो, डांस कार्यक्रम, नव वर्ष उत्सव, क्रिकेट मैच आदि में शराब परोसने की योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए आपको 30,000 रुपए का शुल्क अदा करना होगा।
शराब के 67 और बीयर के 8 नए ब्रांड भी होंगे उपलब्ध
इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने शराब से प्राप्त होने वाले राजस्व का लक्ष्य 12,700 करोड़ रुपए निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष के 11,000 करोड़ से अधिक है। इसके अलावा, इस वर्ष छत्तीसगढ़ में 67 नई शराब दुकानें खोली जाएंगी, और शराब के 67 नए ब्रांड और बीयर के 8 नए ब्रांड भी बाजार में उतारे जाएंगे।