बिलासपुर@ पति चाहे तो अपनी नपुंसकता की जांच करवा ले,लेकिन पत्नी के वर्जिनिटी टेस्ट की अनुमति नहीं देंगे

Share

बिलासपुर,27 मार्च 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में पति द्वारा पत्नी के कौमार्य परीक्षण (वर्जिटिनी टेस्ट) की मांग को असंवैधानिक ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह की मांग न केवल महिलाओं की गरिमा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के भी विपरीत है।


Share

Check Also

बिलासपुर@ 411 करोड़ के मेडिकल एक्विपमेंट घोटाले में 4 आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज

Share बिलासपुर,02 अप्रैल 2025 (ए)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीजीएमसी में 411 करोड़ के मेडिकल एम्पिमेंट …

Leave a Reply