घर तोड़ने पर कोर्ट ने लगाई रोक, प्रशासन को फटकारा
नागपुर,25 मार्च 2025 (ए)। महाराष्ट्र के नागपुर में हुए हिंसा मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने मुख्य आरोपी फहीम खान और यूसुफ शेख को बड़ी राहत प्रदान की है। अदालत ने इस मामले में प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए उसे फटकार भी लगाई है। फहीम खान और यूसुफ शेख की संपत्तियों को गिराने पर हाई कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी है। कोर्ट ने संपत्ति मालिकों की सुनवाई न किए जाने पर चिंता व्यक्त की है।
