छतीसगढ़ के मामलों में जारी आदेश मध्य प्रदेश सरकार कर सकती है लागू
नई दिल्ली,22 मार्च 2025 (ए)। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुचर्चित ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई की। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि आगामी भर्तियां कानून के अनुरूप की जाएंगी। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दलील दी कि मध्यप्रदेश में ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि इससे संबंधित कानून को कभी चुनौती नहीं दी गई थी, बल्कि भर्ती से जुड़े नोटिफिकेशन (विज्ञापन) को चुनौती दी गई थी।
