₹30.91 लाख का लगाया जुर्माना
नई दिल्ली,17 मार्च २०२५(ए)। दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत देखभाल और हर्बल स्वास्थ्य कंपनी हिमालया ग्लोबल होल्डिंग्स लिमिटेड के पक्ष में एक स्थायी निषेधाज्ञा जारी की है, जिससे उसके ‘एलआईव्ही.1.52’ उत्पादों के ट्रेडमार्क उल्लंघन के खिलाफ फैसला सुनाया। ये उत्पाद लिवर देखभाल के लिए उपयोग किए जाते हैं, और ‘एलआईव्ही-333’ नाम से मिलते-जुलते उत्पाद बनाने और बेचने वाले निर्माताओं पर यह प्रतिबंध लगाया गया है।
