@ गृह मंत्रालय का आदेश…
@ कोर्ट ने 2 दिन पहले केजरीवाल के खिलाफ एफ आईआर के निर्देश दिए…
नई दिल्ली,13 मार्च 2025 (ए)। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच की मंजूरी दे दी। मंत्रालय ने गुरुवार को उपराज्यपाल सचिवालय को जानकारी दी कि भ्रष्टाचार मामले में दोनों पर जांच को मंजूरी दे दी गई है।मनीष सिसोदिया आबकारी नीति और सत्येंद्र जैन मनी लॉन्डि्रंग मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। दोनों फिलहाल जमानत पर हैं। गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद दोनों मामलों में जांच की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है।
इससे पहले 11 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सरकारी पैसों के दुरुपयोग मामले में एफ आईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने प्रचार के लिए बड़े होर्डिंग लगवाने में जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया।
केजरीवाल और दो अन्य नेताओं गुलाब सिंह और नितिका शर्मा पर एफ आईआर की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस से 18 मार्च तक मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है।
आप के 3 बड़े नेताओं पर जांच एजेंसियों का शिकंजा…
अरविंद केजरीवाल
6 साल पुराने मामले में एफ आईआर के निर्देश
राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश 2019 के मामले में आया है। तब दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाए गए थे कि अरविंद केजरीवाल, पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका से पार्षद नितिका शर्मा ने पूरे इलाके में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है।
भाजपा का आरोप-योजना के बजट से ज्यादा प्रचार पर खर्च
भाजपा ने जनवरी,2025 में आरोप लगाया था कि आप ने कुछ योजनाओं के बजट से ज्यादा खर्चा उसके प्रचार पर किया है। भाजपा ने दावा किया कि बिजनेस ब्लास्टर्स योजना के लिए 54 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, जबकि इसके प्रचार में 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए।
वहीं, मेंटॉर योजना के लिए 1.9 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, जबकि योजना के प्रचार पर 27.9 करोड़ रुपए खर्च हुए। पराली प्रबंधन योजना के लिए 77 लाख रुपए का बजट था जबकि प्रचार पर 28 करोड़ रुपए खर्च हुए।
मनीष सिसोदिया
शराब घोटाला मामले में जमानत पर हैं सिसोदिया
मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में जमानत पर हैं। वे 9 अगस्त, 2024 को 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने दोपहर में उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े
सीबीआई और ईडी के केस में जमानत दी थी।
सत्येंद्र जैन
एक अन्य मामले में केस के लिए राष्ट्रपति से मंजूरी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 फरवरी को सत्येंद्र जैन के खिलाफ जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़े घोटाले में मनी लॉन्डि्रंग का केस चलाने की परमिशन दी थी। गृह मंत्रालय ने 14 फरवरी को राष्ट्रपति से इसकी मंजूरी मांगी थी।
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जैन के खिलाफ बीएनएस की धारा 218 के तहत केस चलेगा। गृह मंत्रालय ने ईडी की जांच और पर्याप्त सबूत होने के आधार पर राष्ट्रपति से यह अनुरोध किया था।
