नई दिल्ली@ आधार मामले में अब निजी संस्थाओं को भी होगी प्रमाणीकरण की अनुमति

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सरकार ने संशोधित नियम किए अधिसूचित
नई दिल्ली,03 फरवरी 2025 (ए)।
केंद्र सरकार ने आधार प्रमाणीकरण को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए निजी संस्थाओं को भी इस सेवा का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आधार प्रमाणीकरण फॉर गुड गवर्नेंस (सोशल वेलफेयर, इनोवेशन, नॉलेज) संशोधन नियम, 2025 को अधिसूचित किया है।
यह संशोधन आधार (लक्षित वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं की डिलीवरी) अधिनियम, 2016 के तहत किया गया है।
सरकारी और निजी संस्थाओं को मिलेगी आधार प्रमाणीकरण की सुविधा
संशोधन के तहत अब सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएं आधार प्रमाणीकरण सेवा का उपयोग विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए कर सकेंगी। किसी भी संस्था को आधार प्रमाणीकरण प्राप्त करने के लिए केंद्र या राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालय या विभाग को एक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा, जिसे इस उद्देश्य के लिए विकसित एक पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।आवेदन की समीक्षा यूआईडीएआई द्वारा की जाएगी और एमईआईटीवाई अंतिम अनुमोदन जारी करेगा। इसके बाद केंद्र या राज्य सरकार का संबंधित मंत्रालय/विभाग आधार उपयोग के लिए संस्था को अधिसूचित करेगा।


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