खड़गवां@क्या कार्यवाही किया जाएगा या जवाब देकर सरपंच बच जाएगा?

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-राजेन्द्र शर्मा-
खड़गवां,01 फरवरी 2025 (घटती-घटना)। ग्राम पंचायत पैनारी के ग्रामीणों ने एक लिखित शिकायत सरपंच ग्राम पंचायत पैनारी के गबन के संबंध में कि गई थी जिसकी जांच तहसीलदार एवं कार्यपालन दंडाअधिकारी खड़गवां के द्वारा संयुक्त जांच प्रतिवेदन कार्यवाही हेतु भेजा गया ग्राम पंचायत भवन पैनारी में रनिंग वाटर कार्य के लिए दिनांक 15. 12 .2022 को पंद्रहवें विा की राशि से 60000/ का भुगतान मटेरियल सप्लायर को तथा 52000 /का भुगतान दिनांक 25 .12 .24 को शर्मा ट्रेडर्स को किया गया परंतु स्थल जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत भवन पैनारी में रनिंग वाटर का कोई भी कार्य नहीं कराया गया है ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा भी यह स्वीकार किया गया कि ग्राम पंचायत में रनिंग वाटर के संबंध में कोई भी कार्य नहीं कराया गया है तथा शासकीय राशि का आहरण किया गया है उपरोक्त कुल राशि 1.12.000/ का बिना किसी निर्माण कार्य के ही आहरण एवं व्यय किया जो घर विाीय अनियमितता की गई है राशि का गबन किया गया है हाई स्कूल पैनारी में रनिंग वाटर निर्माण कार्य हेतु शर्मा ट्रेडर्स बंदर को 1.16. 000 / का भुगतान दिनांक 25. 12 .2024 को पंद्रहवें विा की राशि से किया गया स्थल जांच में पाया गया है की हाई स्कूल पैनारी में रनिंग वाटर कार्य नहीं कराया गया है और उपरोक्त राशि 1.16.000/ बिना किसी कार्य के आहरण एवं व्यय किया जाना घोर विाीय अनियमितता की गई है और शासकीय राशि का गबन किया गया है दिनांक 25.7.2024 को ग्राम पैनारी के बडकापारा में बोरवेल खनन कार्य हेतु 1.20.000 / रुपए का भुगतान पंद्रहवें विा की राशि से किया गया है (वाउचर नंबर &1द्घष्/2024-25/श्च/4) स्थल जांच में पाया गया कि उक्त बोरवेल ग्राम पनारी के गोटिया पारा निवासी नाहर सिंह पिता सुखलाल के बॉडी में निजी भूमि खसरा नंबर 1190 रकबा 2.47 हेश भूमि स्वामी रामवती पिता दिल राम के निजी उपयोग हेतु कराया गया था जबकि बोर खनन सामाजिक प्रयोजन हेतु शासकीय भूमि पर कराया जाना था जांच में सत्य पाया गया कि शासकीय राशि का उपयोग कर व्यक्तिगत हित के लिए किया जो घोर अनियमितता की गई है। ई – ग्राम स्वराज ऑनलाइन रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 तक 14वां/ 15वां वित से निर्माण हेतु सामग्री निखिलेश कंस्ट्रक्शन नामक वेंडर संस्था को कुल राशि 19.63 .439 / रुपए भुगतान किया जाना पाया गया और मनरेगा पोर्टल से प्राप्त ऑनलाइन रिपोर्ट अनुसार विाीय वर्ष 2020-21 एवं विाीय वर्ष 21-22 में ग्राम पंचायत पैनारी में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु सामग्री प्रदान करने के लिए निखिलेश कंस्ट्रक्शन को कुल 28 14.537 /रुपए भुगतान किया जाना पाया गया अर्थात कुल राशि 47. 77.976/ रुपए का भुगतान ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के द्वारा किए गए निर्माण कार्यों के लिए वेंडर निखिलेश कंस्ट्रक्शन को किया गया जबकि निखिलेश कंस्ट्रक्शन का पता बिल वाउचर में ग्राम पंचायत पैनारी अंकित है ग्राम वासियों द्वारा एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि निखिलेश कंस्ट्रक्शन नामक कोई भी दुकान/ट्रेडर्स ग्राम पंचायत में स्थित नहीं है जांच में यह भी पाया गया कि निखिलेश कंस्ट्रक्शन नाम का कोई भी दुकान अथवा संस्था सप्लायर ग्राम पंचायत पैनारी की परिधि में नहीं है जांच में फर्जी दुकान का बिल वाउचर लगाकर लाखों रूपए क आहरण किया जाना पाया गया निखिलेश कंस्ट्रक्शन के बिल वाउचर में तथा कार्यालय सहायक आयुक्त वाणिज्य कर मनेंद्रगढ़ से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी में निखिलेश कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर का नाम नंदकुमार सिंह है जो सरपंच पति हैं तथा निखिलेश सरपंच के पुत्र का नाम है ग्राम वासियों द्वारा यह भी बताया गया कि ग्राम पंचायत पैनारी में उपरोक्त सभी कार्य एवं मनरेगा का कार्य सरपंच के द्वारा एवं सरपंच पति के द्वारा अनौपचारिक ठेकेदारी में स्वयं ही किया गया है। यह प्रतीत होता है कि आपके द्वारा अपनी स्थिति तथा प्रभाव का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपयोग कर अपने पति एवं पुत्र को आर्थिक लाभ पहुंचाया जा रहा था। ग्राम वासियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यालय सहायक आयुक्त राज्य कर मनेद्रगढ़ से प्राप्त जानकारी क्रमांक स.आ रा क/ जी एस टी /2022/827 मनेंद्रगढ़ दिनांक 10/10/2022 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार निखिलेश कंस्ट्रक्शन ग्राम पंचायत पैनारी जीएसटी नंबर 22 स्न द्य द्यस्0082रूर्1ंङ्घ प्रोपराइटर नंदकुमार का रजिस्ट्रेशन दिनांक 3 /1 /2019 को समाप्त होना सहायक आयुक्त राज्य कर कोरिया वृा मनेद्रगढ़ के द्वारा जानकारी दिनांक 10 /10/ 2022 को दिए जाने का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है यह की रजिस्ट्रेशन समाप्त दिनांक के उपरांत भी शासकीय राशि का भुगतान निखिलेश कंस्ट्रक्शन ग्राम पंचायत पैनारी द्वारा किया जाना जांच में पाया गया जांच में यह भी पाया गया कि निखिलेश कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर सरपंच के पति तेंदूपाा संग्रहण समिति कोडा के प्रबंधक हैं। जिसकी पुष्टि कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी वन परिक्षेत्र खड़गवां के पत्र क्रमांक 23 दिनांक 10.1.2025 से स्पष्ट होता है। तेंदूपाा संग्रहण समिति के प्रबंधक द्वारा स्वयं को निजी व्यवसाय में संलिप्त करना तथा ग्राम पंचायत के कार्यों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। स्थल निरीक्षण जांच में यह पाया गया कि विगत 5 वर्षों में ग्राम पंचायत पैनारी के शासकीय भूमि पर स्थित किसी भी ढोढी के मरम्मत कार्य नहीं किया गया है। जांच दल द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट के परीक्षण से या पाया गया कि दिनांक 24/ 3 /2020 को ढोढी मरम्मत हेतु 2.00000/ का भुगतान निखिलेश कंस्ट्रक्शन पैनारी को किया गया है पुनः दिनांक 24/ 3./24 को ही 1.00000 / रूपए का भुगतान ढोड़ी मरम्मत हेतु निखिलेश कंस्ट्रक्शन पैनारी को किया गया है पुनः दिनांक 17/ 7/ 2022 को 1.50.000/ रुपए का भुगतान ढोढी मरम्मत कार्य हेतु निखिलेश कंस्ट्रक्शन को किया गया है जांच दल द्वारा यह पाया गया कि ग्राम पंचायत पैनारी में ग्राम पंचायत बैठक की कार्यवाही रजिस्टर उपलध नहीं है। ग्राम पंचायत पैनारी के सचिव द्वारा यह बताया गया की उक्त रजिस्टर सरपंच के द्वारा अपने घर ले जाया गया है। उपरोक्त कार्य शासकीय कार्यालय हेतु जारी निर्देशों के विपरीत पाया गया ग्राम पंचायत भवन पैनारी की बैठक सूचना पंजी अवलोकन किया गया दिनांक 12 /02/2024 के बाद बैठक की सूचना अंकित नहीं होना पाया गया जो की छाीसगढ़ पंचायत (सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कामकाज का संचालन) नियम 1994 के नियम 3(2) का उल्लंघन है। ग्राम सभा की पंजी का अवलोकन किया गया जिसमें दिनांक 25/ 6/ 2024 के उपरांत किसी भी ग्राम सभा में सदस्यों उपस्थिति अंकित नहीं है। जो की छाीसगढ़ ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम 1994 के नियम 7 का उल्लंघन है सरपंच ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाया है तथा सरपंच द्वारा अपनी स्थिति तथा प्रभाव का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हुए अपने पति नंदकुमार सिंह एवं पुत्र निखिलेश को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए उनके माध्यम से ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य कराया गया है। बिना किसी निर्माण कार्य के राशि का आहरण एवं भुगतान कर शासकीय राशि का गबन किया गया है। संयुक्त जांच दल द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं प्रमाण स्वरूप संलग्न दस्तावेज का अवलोकन एवं अध्ययन के पश्चात आप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होता है तथा ग्राम पंचायत पैनारी के सरपंच पद पर बना रहना लोकहित में अवांछनीय प्रतीत होता है। जिससे छाीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के प्रावधानों के तहत क्यों ना आपको पद से पृथक किए जाने के कार्यवाही की जाए ।


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