@ क्रिश्चियन वूमन बोर्ड ऑफ मिशन ने लगाई है याचिका
बिलासपुर,10 जनवरी2025 (ए)। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिलासपुर के मिशन अस्पताल परिसर स्थित भवन में तोड़-फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। एक दिन पहले ही कमिश्नर कोर्ट के आदेश के बाद निगम का अमला 10 बुलडोजरों के साथ अस्पताल कैंपस में बने भवनों को ढहाने की कार्रवाई शुरू की थी। मामले में क्रिश्चियन वूमेन बोर्ड ऑफ मिशन के अलावा एक अन्य की से लगाई गई याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने निगम की जमींदोज करने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया कि संभाग आयुक्त के न्यायालय से अपील खारिज होने के बाद सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग से अपील की गई थी, जहां मामला पेंडिंग है. इसके बावजूद तोडफ़ोड़ की कार्रवाई की गई। जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने 15 दिनों में सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन पुनर्वास विभाग को अपील का निराकरण करने कहा है, साथ ही अपील के निराकरण तक तोडफ़ोड़ की कार्रवाई स्थगित रखने का आदेश जारी किया है।
Check Also
सूरजपुर,@अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में संजना एक्का ने पोस्टर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किया हासिल
Share सूरजपुर,11 जनवरी 2025 (घटती-घटना)। डॉ धनंजय पाण्डेय, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (वनस्पति विज्ञान), शा. …