नई दिल्ली,10 जनवरी 2025(ए) ।जेईई एडवांस 2025 में प्रयासों की संख्या को बढ़ाकर कम करने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया कि 5 नवंबर से 18 नवंबर के बीच कॉलेज छोडऩे वाले छात्रों को संयुक्त प्रवेश बोर्ड की प्रारंभिक अधिसूचना के अनुसार तीन बार जेईई एडवांस देने की अनुमति दी जाएगी। याचिका 22 स्टूडेंट्स की ओर से दायर की गई थी। अदालत ने जॉइंट एडमिशन बोर्ड (जेएबी) को निर्देश दिए कि वह इन छात्रों को जेईई एडवांस्ड 2025 परीक्षा में बैठने की अनुमति दे। हालांकि कोर्ट ने सभी छात्रों के लिए अटेम्प्ट की संख्या तीन से घटाकर वापस दो करने के बोर्ड के फैसले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया।
Check Also
नई दिल्ली,@ अब शिक्षकों के लिए हर सेमेस्टर में कम से कम 15 हफ्ते पढ़ाना अनिवार्य
Share आचार संहिता भी बनाई नईनए भर्ती नियमों के साथ यूजीसी ने शिक्षकों की नई …