रायपुर,@ सौम्या चौरसिया को मिली जमानत लेकिन नहीं होगी जेल से रिहाई

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@काल कोठरी में ही कटेंगी रातें
@सौम्या चौरसिया को मिली कोर्ट से राहत
@आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत
@60 दिनों में कोर्ट में चालान नहीं हो पाया पेश
@जमानत मिलने के बाद भी जेल में रहेंगी सौम्या
रायपुर,08 जनवरी 2025 (ए)
।जेल में बंद सौम्या चौरसिया को बड़ी राहत मिली है। सौम्या चौरसिया को ्रष्टख्-श्वह्रङ्ख स्पेशल कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत दी है। सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं। सौम्या राज्य सेवा की निलंबित अधिकारी हैं। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वह सबसे पावरफुल लेडी अधिकारी मानी जाती थीं। वह सीएम ऑफिस में पदस्थ थीं।
जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले इसलिए जमानत दी है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने 60 दिनों में कोर्ट में चालान पेश नहीं किया। सौम्या चौकसिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत तो मिल गई है लेकिन अभी जेल से उनकी रिहाई नहीं होगी। सौम्या चौरसिया को जेल में ही रहना पड़ेगा। उसके खिलाफ और भी मामले दर्ज हैं। ईओडब्ल्यू और एसीबी ने सौम्या चौरसिया के खिलाफ कोल लेवी घोटाले में भी केस दर्ज किया है। उन्हें अभी इस मामले में जमानत नहीं मिली है जिस कारण से वह जेल में ही रहेंगी।
कई मामलों में रायपुर जेल में बंद सौम्या चौरसिया को एक मामले में कोर्ट से जमानत मिली है। आय से अधिक संपत्ति मामले में निर्धारित समय में चार्जशीट दाखिल नहीं होने पर एसीबी और ईओडब्लू की स्पेशल कोर्ट ने जमानत दे दी है। विशेष अदालत ने 50-50 पचास हजार रुपये के दो सक्षम जमानतदार की शर्त पर जमानत दी है। एसीबी की ओर से श्लोक श्रीवास्तव और मिथिलेश वर्मा ने यह तर्क दिया कि एसीबी के प्रकरण में चार्जशीट दाखिल करने की मियाद 60 दिन बल्कि 90 दिन है। हालांकि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत दे दी।
कोयला घोटाले में कई अधिकारी जेल में
छत्तीसगढ़ में कोयला लेवी घोटाले को लेकर राज्य के कई आईएएस अधिकारी जेल में हैं। इस मामले में कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि वह इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड है।


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