- थाना लुन्ड्रा पुलिस टीम द्वारा मामले मे आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही
- आरोपी के कजे से घटना मे प्रयुक्त पीकप वाहन वाहन सीजी/15/डी एन /3518 किया गया जप्त
अंबिकापुर,08 जनवरी 2025 (घटती-घटना)। घटना दिनांक 01/01/25 कों मृतक आलम साय सांडिल्य साकिन करगीडीह थाना लुन्ड्रा के फौत होने पश्चात मामले मे थाना लुन्ड्रा पुलिस टीम द्वारा मर्ग क्रमांक 03/25 धारा 194 बी. एन. एस. एस. कायम कर मामले मे अग्रिम जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 01/01/25 को पिकप क्र. सीजी /15/डी एन /3518 मे बहेराडीह के कुछ लोग पिकनिक मनाने गागर नदी बांध में आये थे जिन्होंने खाना पीना खाकर अपना सामान पिकप वाहन में डालकर पिकप को चालु किये और पिकप का चालक बहुत तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाया, चालक जान रहा था कि बांध का मेड़ बहुत सकरा है बहुत सारे लोग आ जा रहें हैं तेजी से गाड़ी चलाने पर किसी भी आदमी को ठोकर मार सकता है और बड़ा घटना घट सकता है ये सब जानते हुए भी पिकप वाहन क्रं. सीजी /15/डी एन /3518 का चालक भोला बहुत तेजी से गाड़ी चलाया और पास मे ही खड़े मृतक आलम साय को ठोकर मारते हुए एक्सीडेन्ट किया और गाड़ी उसके उपर से चलाते हुए पार कर दिया और वहां से बहुत तेजी से भाग गया भागते समय मृतक के साथ चल रहा एक अन्य को भी चोट लगा है, एक्सीडेन्ट से आलम साय पूरी तरह से घायल हो गया था आलम साय के पेट, सीना में चक्का चढ़ गया था जिसे ईलाज वास्ते मिशन अस्पताल अम्बिकापुर ले गये जहां डाक्टर साहब चेक कर आलम साय को मृत होना बताया, जो धारा सदर का अपराध घटित होना पाये जाने से पिकप वाहन चालक भोला उर्फ बोला उफऱ् गुलाम गोस के विरूद्ध थाना लुन्ड्रा मे अपराध क्रमांक 07/25 धारा 105 बी.एन.एस. कायम कर जांच विवेचना में लिया गया।
पुलिस टीम द्वारा वाहन स्वामी को नोटिस देकर वाहन ड्राइवर के सम्बन्ध मे पुछताछ किया गया जो वाहन स्वामी द्वारा नोटिस मे बताया कि घटना दिनांक व समय को उक्त पिकप वाहन क्र. सीजी /15/डी एन /3518 को भोला उर्फ बोला उर्फ गुलाम गोस के द्वारा चलाना बताये जाने पर आरोपी पिकप वाहन चालक को हिरासत में लेकर हिकमत अमली से पुछताछ करने पर आरोपी वाहन चालक भोला उर्फ बोला उम्र 18 वर्ष निवासी बहेराडीह थाना लुण्ड्रा जिला सरगुजा द्वारा घटना कारित किया जाना स्वीकार किया गया। तथा वाहन स्वामी द्वारा उक्त घटना कारित पिकप वाहन सीजी /15/डी एन /3518 को पेश करने पर समक्ष गवाहन जप्त किया गया हैं, आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी लुन्ड्रा उप निरीक्षक शिशिरकान्त सिंह, सहायक उप निरीक्षक विजय गुप्ता, प्रधान आरक्षक मानिकराम, आरक्षक बहाल राम, इबनुल खान, निरंजन बड़ा, वीरेंद्र खलखो सक्रिय रहे।