कोलकाता@संदीप घोष और अभिजीत मंडल को जमानत

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@आरोपपत्र दाखिल
न होने से राहत
@ कोलकाता रेप-हत्या मामला
कोलकाता,13 दिसम्बर 2024 (ए)।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में पूर्व प्रधानाचार्य संदीप घोष और पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल को जमानत मिल गई है।केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) दोनों की गिरफ्तारी के 90 दिन बाद भी आरोपपत्र दाखिल नहीं कर सकी, जिसका
इनको फायदा मिला।सियालदह में विशेष सीबीआई कोर्ट के न्यायाधीश ने 2,000 रुपये के मुचलके पर दोनों को जमानत दी है। साथ ही कई शर्तें लगाई हैं।कोर्ट के आदेश के बाद ताला थाना क्षेत्र के पूर्व अधिकारी मंडल को शर्तों के साथ जमानत मिल जाएगी और वह कुछ दिनों में बाहर होंगे। हालांकि, डॉ घोष अभी जेल में रहेंगे।डॉ घोष पर महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले से जुड़े होने के साथ मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता के भी आरोप हैं। इसलिए वे अभी जेल में रहेंगे।मृतक महिला डॉक्टर के पिता ने सीबीआई पर जांच में गंभीर न होने का आरोप लगाया है।


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