रायपुर@ एनआरडीए की अजीबो-गरीब शर्त

Share

@टेंडर प्रक्रिया में रायपुर के फर्म भी नहीं ले सकेंगे भाग
रायपुर,11 दिसम्बर 2024 (ए)।
एनआरडीए के अधिकारियों का जवाब नहीं। अपनों को टेंडर दिलाने अपने हिसाब से नियम-कानून बनाए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले नवा रायपुर के सड़क किनारे पौधेरोपण के लिए प्राधिकरण ने ज्वाइंट वेंचर की अनुमति दी थी, वहीं अब अपनों को वाटरफ्रंट और गेस्ट हाउस बनाने का टेंडर देने अपने हिसाब से नियम बनाया है। शर्तों में एक बिंदु यह है कि 3 साल से नवा रायपुर में जिसका ऑफिस हो या जो सेवा दे रहा हो, वह ही टेंडर भर सकता है।
नया रायपुर डेवलपमेंट ऑथोरिटी ने 8 नवंबर 2024 को दो टेंडर निकाला, जिसमें दो जमीनों की दर अलग-अलग तय की गई। कम दर वाली जमीन को गेस्ट हाउस के लिए निर्धारित किया, इसके लिए 350 रूपए प्रति वर्ग फीट की कीमत तय की गई है। वहीं, वाटरफ्रंट बनाने के लिए 418 रूपए प्रति वर्ग फीट की कीमत निर्धारित है। गेस्ट हाउस का निर्माण 67 हजार वर्ग फीट पर किया जाएगा और वाटरफ्रंट लगभग 20 हजार वर्ग फीट जमीन पर किया जाना है। टेंडर की यह शर्त रखी गई है कि जो फर्म नया रायपुर में पिछले तीन साल से काम कर रही हैं, केवल वही मान्य होंगे। यानी रायपुर, या अन्य जिलों, या प्रदेश के बाहर की कोई फर्म यह काम नहीं कर सकती है। तो यह माना जा सकता है कि नवा रायपुर में काम कर रहे कोई करीबी को काम देने यह टेंडर जारी किया गया है।
दो हजार की जमीन 350-420 रूपए प्रति वर्ग फीट में
टेंडर में जमीन के रेट 350 और 420 रूपए प्रति वर्ग फीट तय की गई है। जबकि नवा रायपुर में जमीन की कीमत 1500 रूपए से लेकर दो हजार रूपए प्रति वर्ग फीट है। गेस्ट हाउस के लिए जमीन का रेट लगभग सवा दो करोड़ रूपए रखा गया है, जबकि रहवासी जमीन की कीमत इतने क्षेत्र की 9 करोड़ से अधिक की होगी।


Share

Check Also

सूरजपुर@ क्या शासन के नियमों के तहत नहीं…जिला पंचायत सीईओ अपने कार्यालय हेड के नाते कुछ भी करने के लिए हैं अधिकृत?

Share @ किसी कर्मचारी से क्या काम लेना है यह अधिकार जिला पंचायत सीईओ का …

Leave a Reply