सोनहत,03 दिसम्बर 2024 (घटती-घटना)। स्कूल के सामने या आसपास में पान ठेला व किराना दुकान में तंबाकू व सिगरेट बेचने पर चालानी कार्यवाही की गई है, कार्यवाही के दौरान बताया गया कि स्कूल के आसपास सिगरेट व तंबाकू पदार्थ बेचना प्रतिबंधित है और बेचने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है सुनहत क्षेत्र में इसी नियम के तहत संभाग आयुक्त के निर्देश पर कार्यवाही की गई।
मिलिजानकारी के अनुसार संभाग आयुक्त सरगुजा एवं कलेक्टर जिला कोरिया के निर्देशानुसार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग एवं खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला कोरिया की टीम के द्वारा कोरिया जिले के सोनहत में संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी विद्यालय, शासकीय हिंदी विद्यालय, शासकीय कन्या विद्यालय, संयुक्त एकलव्य आवासीय विद्यालय, निजी विद्यालय के आसपास संचालित तथा शासकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनहत अस्पताल के आसपास संचालित पान ठेला, किराना स्टोर, जनरल स्टोर एवं टी स्टॉल में सिगरेट और तम्बाकू पदार्थ का विक्रय कोटपा एक्ट की धारा 4/6 का उल्लघंन करते पाए जाने पर 11 पान ठेला, किराना स्टोर, एवं टी स्टॉल से क्रमश 2100 रूपये राशि का जुर्माना/चालानी कार्यवाही किया गया। निरिक्षण के दौरान जाँच दल द्वारा विक्रय केंद्रों को केंद्र में लगाए जाने वाले बोर्ड धुम्रपान निषेध क्षेत्र यहां पर धुम्रपान करना अपराध है। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों की बिक्री करना एक दंडनीय अपराध है, संबंधी बोर्ड लगाने हेतु निर्देशित किया गया। भविष्य में शासकीय एवं निजी स्कूल परिसर के आसपास तंबाकू एवं सिगरेट न बेचने की सख्त हिदायत दी गई, जांच कार्यवाही में, कोटपा नोडल अधिकारी डॉ0 कार्तिकेय सिंह, सीएचसी सोनहत में पदस्थ डॉश अक्षय जायसवाल, खाद्य एवं औषधि प्रशासन से औषधि निरीक्षक श्री आलोक मिंज, विकास लकड़ा, एवं नमूना सहायक प्रमोद कुमार पैकरा एवं थाना सोनहत के पुलिस बल कार्यवाही के दौरान मौजूद थे।
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