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रायपुर@ जग्गी हत्याकांड मामले में फिरोज सिद्दीकी और अभय गोयल को नियमित जमानत

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@ याहया ढेबर की खारिज
रायपुर,26 नवम्बर 2024 (ए)।
.सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्‍गी हत्‍याकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हत्याकांड के आरोपित याहया ढेबर की नियमित जमानत अर्जी ख़ारिज हो गई है। जबकि फिरोज सिद्दीकी और अभय गोयल को बड़ी राहत मिली है। बाकी अभियुक्तों की अर्जी पर अगले महीने की 9 तारीख को सुनवाई होगी। आज दिनांक 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 1 में आफ्टर नोटिस जग्गी हत्‍याकांड मामले में नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की बैंच ने बहस के बाद तथ्य को देखते हुए फिरोज सिद्दीकी और अभय गोयल की नियमित जमानत को स्वीकार किया और याहया ढेबर की नियमित जमानत अर्जी को ख़ारिज कर कर दिया। आपको बता दें कि इसके पूर्व 5 अभियुक्तों को जमानत दी जा चुकी है।
ये हैं दोषी
जग्गी हत्याकांड में अभय गोयल, याहया ढेबर, वीके पांडे, फिरोज सिद्दीकी, राकेश चंद्र त्रिवेदी, अवनीश सिंह लल्लन, सूर्यकांत तिवारी, अमरीक सिंह गिल, चिमन सिंह, सुनील गुप्ता, राजू भदौरिया, अनिल पचौरी, रविंद्र सिंह, रवि सिंह, लल्ला भदौरिया, धर्मेंद्र, सत्येंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह परिहार, विनोद सिंह राठौर, संजय सिंह कुशवाहा, राकेश कुमार शर्मा, (मृत) विक्रम शर्मा, जबवंत और विश्वनाथ राजभर दोषी हैं।


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