अम्बिकापुर,22 नवंबर 2024 (घटती-घटना)। अपने कार्य में लगातार लापरवाही बरतने पर कार्यालय एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना अम्बिकापुर में कर्तव्यस्थ भृत्य जेम्स तिर्की को एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के परियोजना प्रशासक द्वारा निलंबित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला अंत्यावसायी कार्यालय व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र अम्बिकापुर जिला सरगुजा से कार्यालय एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना अम्बिकापुर में कर्तव्यस्थ भृत्य जेम्स तिर्की के द्वारा अलग-अलग मामलों में लोगों से दुर्व्यवहार किए जाने और पूर्व में भी शासकीय कार्यों में स्वेच्छाचारिता एवं अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने संबंधी लापरवाही पर उक्त व्यक्ति द्वारा शासकीय नियमों का निरंतर उल्लंघन पाया गया है।
उक्त कृत्य शासकीय सेवा में कदाचरण एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के सामान्य नियम (1) एवं (2) नियम 3 (क) एवं (ग) तथा नियम-8 के विपरीत होने के कारण जेम्स तिर्की को छाीसगढ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उदयपुर जिला-सरगुजा निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भो की पात्रता होगी।
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