औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैतहरी में लिया था प्रवेश
-बागी कलम-
अनूपपुर,20 नवम्बर 2024 (घटती-घटना)। जिला लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय न्यायालय पंकज जायसवाल, प्रथम अपर सत्र नयायाधीश अनूपपुर के न्याायालय ने सत्र प्र.क्र. 200007/2016 थाना जैतहरी के अपराध क्र. 70/14 धारा 420, 471 भादवि में आरोपीगण राघवेन्द्र कुमार, सुरेश सिंह राठौर, झल्लू सिंह उर्फ मनोज राठौर, रामखेलावन राठौर, उतेन्द्र सिंह राठौर, रवि सिंह राठौर, संदीप कुमार, जितेन्द्र सिंह, प्रवीण कुमार द्विवेदी, शकुन राठौर, बीना देवी कोल, अमर सिंह राठौर, प्रकाश कुमार केवट, मनोज कुमार राठौर, लीलाधर, अनिल कुमार, संतोष कुमार राठौर, मनोज कुमार पिता उदय सिंह राठौर एवं चरण सिंह राठौर को 03 -03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 05-05 हजार रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा द्वारा की गई। अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैतहरी जिला अनूपपुर में दिनांक 17.04.2014 को पुलिस थाना जैतहरी के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि वर्ष 2012-13 में प्रवेश लेने वाले छात्रों में से कुछ छात्र फर्जी अंकसूची लगाकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जैतहरी में षड़यंत्र पूर्वक प्रवेश लिये हैं। उक्त शिकायत के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्र. 70/2014 अपराध धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि 1860 के तहत पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना जैतहरी द्वारा लेखबद्ध की गई तथा मामला विवेचना में लिया गया और अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग-पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां विचारण उपरान्त माननीय न्यापयालय द्वारा अभियुक्त गण को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।