अंबिकापुर,14 नवम्बर 2024 (घटती-घटना)। सरगुजा संभागायुक्त द्वारा जनपद पंचायत अंबिकापुर के उप अभियंता विवेक सिंह राठौड़ को विाीय अनियमितता किए जाने पर निलंबित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2020-21 में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग सरगुजा के द्वारा कराये गये निर्माण कार्य बाउंड्रीवॉल निर्माण सकालो (पशु चिकित्सा विभाग सूकर फार्म) में गुणवााहीन कार्य कराते हुए शासकीय राशि का दुरुपयोग करने के संबंध में अधीक्षण अभियंता आरईएस द्वारा टीम गठित कर विस्तृत तकनीकी रूप से जांच किया गया। जाँच प्रतिवेदन अनुसार राशि रू. 520617 का अधिक मूल्यांकन कर उक्त उप अभियंता, जनपद पंचायत अम्बिकापुर के द्वारा संबंधित ठेकेदार को अतिरिक्त लाभ पहुँचाया गया है जो कि विाीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। अपने पदीय दायित्वों के प्रति सनिष्ठ नहीं रहते हुए स्वैच्छाचारिता बरते जाने पर छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सरगुजा मण्डल, अम्बिकापुर नियत किया गया है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भो की पात्रता होगी।
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