सूरजपुर,@बाल विवाह रोकथाम हेतु स्कूली छात्र-छात्राओं को किया जा रहा जागरूक

Share

सूरजपुर,24 अक्टूबर 2024 (घटती-घटना)। जिले के कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी रमेश साहू के मार्गदर्शन में तथा जिला बाल कल्याण संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल के नेतृत्व में बाल विवाह मुक्त अभियान अंतर्गत जिले में बाल विवाह की रोकथाम एवं युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के तहत शासकीय आदर्श बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजपुर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री मनोज जायसवाल द्वारा बाल विवाह के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, लड़की की आयु 18 वर्ष व लड़के की आयु 21 वर्ष होने के बाद ही विवाह किया जाना चाहिए। यदि इस आयु से पहले विवाह किया जाता है तो वह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 तहत कानून अपराध माना जाता है। इसके साथ ही किशोर न्याय अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, बाल श्रम कानून, साइबर अपराध, इंटरनेट या डिजिटल उपकरणों का जानकारी दिया गया ।


Share

Check Also

कोरबा@ युवती पर प्राणघातक हमला

Share चाकू मारकर बदमाश फरारकोरबा,24 नवम्बर 2024 (ए)। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में पूजा करने …

Leave a Reply