@ जानकारी छुपाने और लापरवाही का है आरोप
रायपुर,18 अक्टूबर 2024 (ए)। कुरूद विकासखंड के प्रभारी बीईओ (ब्लॉक शिक्षा अधिकारी) डॉ. आर. एन. मिश्रा को राज्य शासन ने लापरवाही और सही जानकारी न देने के आरोप में निलंबित कर दिया है। उन पर समीक्षा बैठकों में आवश्यक जानकारी न देने और शिक्षा गुणवत्ता में सुधार न करने के अलावा कई अन्य आरोप भी लगाए गए थे।
जारी किए गए निलंबन आदेश में कहा गया है कि डॉ. आर. एन. मिश्रा ने उच्च अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी की, विभागीय समीक्षा बैठकों में समय पर जानकारी नहीं दी, और महत्वपूर्ण पत्रों का समय पर समाधान नहीं किया। इस लापरवाही, उदासीनता और स्वेच्छाचारिता को उनके पद के दायित्वों के प्रति गंभीर कर्तव्यच्युत माना गया है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है।
राज्य शासन ने डॉ. आर. एन. मिश्रा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम-9 (1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, धमतरी रहेगा, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
सी के साहू बने नए प्रभारी बीईओ
डॉ. आर. एन. मिश्रा के स्थान पर एबीईओ (सहायक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी) सी. के. साहू को कुरूद का नया प्रभारी बीईओ नियुक्त किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी टी. आर. जगदल्ले ने बताया कि समीक्षा बैठक में मिश्रा सही जानकारी नहीं दे पाए थे और महत्वपूर्ण पत्रों पर कार्रवाई करने में असफल रहे थे, जिसके चलते यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।
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