नई दिल्ली,@ पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के खिलाफ आई जनहित याचिका को एससी ने किया खारिज

Share

नई दिल्ली,15 अक्टूबर 2024 (ए)। देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई पर लगाए गए आरोपों से अप्रसन्न उच्चतम न्यायालय ने एक याचिकाकर्ता की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी और सुरक्षा कर्मियों को उसे अदालत कक्ष से बाहर ले जाने का आदेश दिया। अरुण रामचंद्र हुबलीकर ने शीर्ष अदालत में सेवा से अपनी अवैध बर्खास्तगी के खिलाफ याचिका दायर की और सेवा विवाद में अतीत में दाखिल अर्जी को खारिज करने के लिए पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोगोई के खिलाफ आंतरिक जांच कराने का अनुरोध किया।
न्यायमूर्ति ने दिखाया याचिकाकर्ता को बाहर का रास्ता
आरोपों से नाराज न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीष चंद्र शर्मा की पीठ ने सुरक्षा कर्मियों से हुबलीकर को अदालत कक्ष से बाहर ले जाने का आदेश दिया।
कोर्ट ने लगाया जुर्माना
मंगलवार को सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ता ने पूर्व सीजेआई का नाम लिया, तो पीठ नाराज हो गई। उसने कहा कि हम आप पर जुर्माना लगाने जा रहे हैं। किसी भी न्यायाधीश का नाम न लें। आपके मामले में कोई दम नहीं है। हालांकि, याचिकाकर्ता ने विरोध किया और कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे मामले में कोई दम नहीं है। यह कैसे कहा जा सकता है। यह मेरे खिलाफ अन्याय है। मरने से पहले कम से कम मुझे न्याय तो मिलना चाहिए।


Share

Check Also

बरेली@ गूगल मैप के भरोसे चलना जानलेवा साबित हुआ,3 युवकों की मौत

Share @ अधूरे पुल से नदी में गिरी कार…बरेली,24 नवम्बर 2024 (ए)। बरेली में जीएसपी …

Leave a Reply