नई दिल्ली/रायपुर,@ ईडी द्वारा गिरफ्तार दो आरोपियों को जमानत देते समयसुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी

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शिकायत या आरोपपत्र में कोई अनुसूचित अपराध नहीं
नई दिल्ली/रायपुर,06 अक्टूबर 2024 (ए)।
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ कोयला लेवी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डि्रंग मामले में दो आरोपियों लक्ष्मीकांत तिवारी और शिव शंकर नाग को जमानत दी। लक्ष्मी कांत तिवारी बहुचर्चित सूर्यकांत तिवारी के चाचा हैं वहीं शिवशंकर नाग खनिज विभाग के उप संचालक न्यायालय ने इस आधार पर दी जमानत।
जस्टिस अभय ओक और जज्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्डि्रंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत शिकायत दर्ज करने के समय लंबे समय तक कारावास और अनुसूचित अपराध की अनुपस्थिति के आधार पर जमानत दी।


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