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नई दिल्ली,@ देश में एक अक्टूबर से होंगे बड़े बदलाव

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नई दिल्ली,27 सितम्बर 2024 (ए)। हर महीने में कुछ ना कुछ नियमों में बदलाव होता रहता है, जिसके मद्देनजर अगले महीने से भी कुछ बदलाव हो रहा है। अक्टूबर से कुछ ऐसे नियमों में बदलाव होने जा रहा है, जिसमें ज्यादातर टैक्स से जुड़े हुए हैं। आधार कार्ड से लेकर इनकम टैक्स को लेकर 6 बड़े बदलाव 1 अक्टूबर से होने जा रहे हैं। इन सभी बदलाव का ऐलान केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने किया था। बजट 2024 में निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर कुछ बदलाव का ऐलान किया था। इसमें से कुछ बदलाव अभी प्रभावी हैं तो कुछ ऐसे भी बदलाव हैं, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होने वाले हैं। इन बदलावों में आधार कार्ड, एसटीटी टीडीएसरेट, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 2024 हैं।

डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होने वाली है। यह स्कीम पेडिंग टैक्स विवाद को सुलझाने का मौका देती है. पेंडिंग टैक्स अपीलों को निपटाने के लिए इसे शुरू में 2020 में पेश किया गया था। विवाद से विश्वास योजना 22 जुलाई, 2024 तक विवादों को सॉल्व करने से संबंधित है। इसके तहत वे टैक्सपेयर्स आते हैं, जिनका उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष टैक्स, ब्याज, दंड या शुल्क से संबंधित विवाद चल रहे हैं।
इस योजना के तहत दी जाने वाली निपटान राशि भुगतान के समय पर निर्भर करती है। जो टैक्सपेयर 1 अक्टूबर, 2024 और 31 दिसंबर, 2024 के बीच निपटान का विकल्प चुनते हैं। उन्हें विवादित टैक्स राशि का पूरा भुगतान करना होगा या विवादित ब्याज, जुर्माना या शुल्क का 25 प्रतिशत भुगतान करना होगा. हालांकि, जो व्यक्ति 31 दिसंबर, 2024 के बाद निपटान करना चाहते हैं, उन्हें विवादित कर राशि का 110 प्रतिशत या ब्याज, जुर्माना या शुल्क का 30 प्रतिशत भुगतान करना होगा।

केंद्रीय बजट 2024 में आधार संख्या के बजाय आधार नामांकन आईडी का उल्लेख करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को बंद करने का प्रस्ताव किया गया है। इस फैसले का लक्ष्य पैन के दुरुपयोग और दोहराव को समाप्त करना है। 1 अक्टूबर, 2024 से व्यक्ति अब पैन आवंटन के लिए आवेदन पत्र और अपने आयकर रिटर्न में अपने आधार नामांकन आईडी का उल्लेख नहीं कर पाएंगे। बजट के अनुसार, अधिनियम की धारा 139्र्र के तहत 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी पैन आवेदन पत्र और आयकर रिटर्न में आधार संख्या का उल्लेख करने के लिए पात्र व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।

धारा 19डीए, 194एच, 194-आईबी और 194 एम के तहत भुगतान के लिए टीडीएस की रेट्स कम कर दी गई हैं. इन धाराओं के लिए पहले 5प्रतिशत की जगह अब कम की गई दरें 2त्न हैं. इसके अलावा ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए टीडीएस की दर 1त्न से घटाकर 0.1प्रतिशत कर दी गई है।
धारा 194 डीए : जीवन बीमा पॉलिसी के लिए भुगतान
धारा 194 जी : लॉटरी टिकटों की बिक्री पर कमीशन
धारा 194 एच : कमीशन या ब्रोकरेज

हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ ) द्वारा किराए के भुगतान के संबंध में धारा 194-आईबी
नामित व्यक्तियों या एचयूएफ द्वारा कुछ राशियों के भुगतान के संबंध में धारा 194एम

म्यूचुअल फंड यूनिट फिर से खरीदने या यूटीआई से संबंधित भुगतानों पर धारा 194 एफ के तहत 1 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी होने की उम्मीद है.

वायदा और विकल्प ट्रेडिंग पर लागू सिक्योरिटी लेनदेन कर 1 अक्टूबर, 2024 से बढ़ने वाला है. खासतौर से इम्टिी के फ्यूचर और ऑप्शन के लिए टैक्स की रेट्स क्रमशः 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी. इसके अलावा, शेयर बायबैक से मिले इनकम पर अब लाभार्थियों की टैक्स योग्य आय के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा, विकल्प बिक्री पर एसटीटी प्रीमियम के 0.0625 प्रतिशत से बढ़कर 0.1प्रतिशत हो जाएगा।

साल 2024 के बजट में सोर्स पर टैक्स कटौती के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट किया गया था, खासकर केंद्र और राज्य सरकार के बॉन्ड से संबंधित, जिसमें फ्लोटिंग रेट बॉन्ड भी शामिल हैं। 1 अक्टूबर, 2024 से यह प्रभावी होगा, जिसके तहत बॉन्ड पर 10 प्रतिशत का टीडीएस लागू होगा. इसके अलावा, नए टीडीएस विनियमन में फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड शामिल हैं. अगर साल के अंदर मिले राजस्व 10,000 रुपये से कम है, तो टीडीएस नहीं काटी जाएगी. टीडीएस केवल तभी काटा जाएगा जब आय 10,000 रुपये की सीमा को पार कर जाएगी।

  1. शेयर बायबैक

  2. 1 अक्टूबर से शेयर बायबैक के टैक्सेशन के संबंध में एक नया नियम लागू होगा. अब शेयरधारक बायबैक इनकम पर टैक्‍स का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जो डिविडेंड के टैक्‍सेशन पर लागू होगा. यह परिवर्तन कंपनियों से टैक्‍स का बोझ शेयर होल्‍डर्स पर ट्रांसफर करेगा, जो बायबैक रणनीतियों को महत्वपूर्ण तौर से प्रभावित करेगा

  3. गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव

  4. हर महीने की पहली तारीख को गैस कंपनियां एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव करती है। 1 अक्टूबर को भी रसोई गैस के दाम घट-बढ़ सकते हैं। पिछले कुछ समय में 19 किग्रा कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में बदलाव देखने को मिला है। वहीं, 14 किग्रा वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत में कोई चेंज नहीं हुआ है।

  5. सीएनजी-पीएनजी और एटीएफ की कीमतों में बदलाव

  6. एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव के साथ तेल कंपनियां एयर टर्बाइन फ्यूल और सीएनजी-पीएनजी के दाम में संशोधित करती हैं। 1 अक्टूबर को इनकी नई कीमतें आ सकती हैं। इससे पहले सितंबर में एटीएफ की कीमत में कटौती हुई थी।

  7. बोनस क्रेडिट से संबंधित नियम

  8. सेबी की ओर से शेयर बाजार बोनस क्रेडिट से जुड़े नियमों का ऐलान किया गया है। नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। सेबी ने शेयर क्रेडिट का समय घटाकर दो दिन कर दिया है, जिसके बाद रिकॉर्ड तारीख से दो दिन के अंदर बोनस शेयर दिए जाएंगे।

  9. एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड

  10. क्रेडिट कार्ड्स के लिए लायल्टी प्रोग्राम को बदला गया है। नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। इसमें एचडीएफसी बैंक ने स्मार्टबाय प्लेटफॉर्म पर रिवार्ड प्वाइंट्स के रिडम्पशन को सीमित कर दिया है।

  11. सुकन्या समृद्धि योजना

  12. केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ा एक बड़ा नियम बदल दिया है। 1 बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होगा। इसके तहत बेटियों के कानूनी अभिभावक की खाता संचालित कर सकते हैं। नए नियम के मुताबिक, अगर किसी लड़की का खाता ऐसे व्यक्ति द्वारा खोला गया है जो उसका अभिभावक नहीं है, तो फिर उसे ये अकाउंट माता-पिता को ट्रांसफर करना होगा।

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