नई दिल्ली@ तिहाड़ जेल से बाहर निकले अरविंद केजरीवाल

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नई दिल्ली,13 सितम्बर 2024 (ए)।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। देर शाम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के 3 नंबर बैरक से रिहा होकर बाहर निकले है। जेल के बाहर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के समर्थक पहुंचे थे। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी तिहाड़ जेल पहुंची हुई हैं। अरविंद केजरीवाल की रिहाई से पहले शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर जश्न मनाए। यहां पर कार्यकर्ता केजरीवाल के समर्थन में और बीजेपी के खिलाफ नारे भी लगाए।
अरविंद केजीरवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले मामले पर जमानत मिल गई है। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर आम आदमी पार्ट कार्यकर्ताओं ने नाच-गाकर जश्न मना रहे हैं। साथ ही केजरीवाल के आवास के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने पटाखे भी फोड़े हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के कुछ ही घंटों बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान शुक्रवार को राजधानी दिल्ली पहुंचे। सीएम मान ने आम आदमी पार्टी के नेताओं से मुलाकात भी की है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई को अंतरिम जमानत दी गई थी और वह 2 जून को सरेंडर करने के बाद से जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि वह अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते हैं। किसी भी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं, जब तक कि उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए बिल्कुल आवश्यक न हो।

शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 1७० दिनों बाद सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी है. यह फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने सुनाया है.बता दें केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि श्वष्ठ ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया. जिसके बाद उन्हें आम चुनाव में प्रचार के लिए 10 मई को 21 दिन के लिए रिहा किया गया. 2 जून को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था. अगर केजरीवाल की 21 दिन की रिहाई को कम कर दिया जाए तो वो कुल 156 दिन जेल में रहे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए केजरीवाल को इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय के मामले में भी जमानत मिल चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब सीबीआई मामले में भी जमानत दी है, जो केजरीवाल के लिए एक बड़ी राहत है। इस जमानत के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता खुल गया है।

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू की थी, जिसका उद्देश्य शराब की दुकानों को निजी हाथों में सौंपना था। सरकार का दावा था कि इससे राजस्व में वृद्धि होगी और माफिया का प्रभाव कम होगा। लेकिन पॉलिसी पर विवाद बढ़ने के बाद 28 जुलाई 2022 को इसे रद्द कर दिया गया। इस मामले की जांच में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट ने घोटाले का खुलासा किया। इसके बाद एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की और ईडी ने मनी लॉन्डि्रंग के तहत जांच शुरू की।

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते समय कुछ सख्त शर्तें लागू की हैं। इन शर्तों के तहत
सीएम ऑफिस में प्रवेश पर रोकः-
केजरीवाल को अब दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
फाइल साइन करने पर पाबंदीः-
वे सरकारी दस्तावेजों और फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे, जिससे उनकी सरकारी जिम्मेदारियों का निर्वहन प्रभावित होगा।
सार्वजनिक बयान पर रोकः-
उन्हें इस मामले पर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी करने की अनुमति नहीं होगी, जिससे मीडिया और जनता के बीच भ्रम फैलने की संभावना को कम किया जा सके।
गवाहों से संपर्क पर पाबंदी :-
केजरीवाल किसी भी गवाह से संपर्क नहीं कर सकते, जिससे गवाहों के साथ संभावित प्रभावित करने की गतिविधियाँ रोकी जा सकें।
कोर्ट ट्रायल में सहयोगः-
उन्हें ट्रायल की प्रक्रिया में पूरी तरह से सहयोग करना होगा और कोर्ट द्वारा बुलाए जाने पर उपस्थिति देना होगी।
10 लाख रुपए के मुचलकेः-
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 लाख रुपए के दो मुचलके भरने का निर्देश दिया है, जो जमानत की शर्तों का एक हिस्सा है।


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