बिलासपुर@सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर से नहीं होगी वसूली

Share


बिलासपुर,29 जून 2024 (ए)।
सेवाकाल के दौरान त्रुटिपूर्ण ढंग से वेतनवृद्धि की वजह से हुए अतिरिक्त वेतन भुगतान की वसूली सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर से करने पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।. इसके साथ ही वसूली गई रकम छह प्रतिशत ब्याज के साथ वापस लौटाने का आदेश दिया है।11वीं बटालियन, जांजगीर-चाम्पा
में सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ उसलापुर निवासी मरियानुस टोप्पो 30 अप्रैल 2018 को सेवानिवृत्त हुए थे।. सेवानिवृत्ति के पश्चात् बटालियन की ओर से मरियानुस टोप्पो के विरूद्ध वसूली आदेश जारी किया गया था। इस पर मरियानुस टोप्पो ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय व दुर्गा मेहर के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।


Share

Check Also

कोरबा@ युवती पर प्राणघातक हमला

Share चाकू मारकर बदमाश फरारकोरबा,24 नवम्बर 2024 (ए)। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में पूजा करने …

Leave a Reply