भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहलाएगी,भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भी देश में लागू होगी
कोरिया,28 जून 2024 (घटती-घटना)। कोरिया पुलिस द्वारा नए कानूनों को लेकर एक वृहद कार्यशाला का आयोजन जिला मुख्यालय स्थित मानस भवन में किया गया,आयोजन में काफी संख्या में राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग,महिलाएं,वरिष्ठ नागरिक, छात्र, मीडिया, एनजीओ और कई क्षेत्रों के लोगो ने हिस्सा लिया, इस अवसर पर कोरिया एसपी सूरज सिंह परिहार ,जिला पंचायत सीईओ और प्रभारी कलेक्टर आशुतोष चतुर्वेदी, एडिशनल एसपी मोनिका ठाकुर, एसडीएम अंकिता सोम सहित कई प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर कोरिया एसपी सूरज सिंह परिहार ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता अब नया कानून आ गया है, जो एक जुलाई से अमल में आ जायेगा। समय के साथ बदलाव जरूरी है, इसलिए अब हमें नए कानूनों की जरूरत आन पड़ी है, कानूनों में बड़ा बदलाव हुआ है उन्होंने कहा की कानून में बदलाव की आवश्यकता इसलिए आन पड़ी क्योंकि समय के साथ कुछ कानूनी धरायें अप्रासंगिक हो गई हैं और जिन्हे बदला गया उन्होंने कहा की कुछ कानूनों को लेकर अब पुलिस को भी फिर से सीखने की जरूरत होगी जो वह सीखने और व्यवहार में लाने अपना काम करेंगे उन्होंने यह भी बताया की 1860 में भारतीय दंड संहिता प्रभाव में आई थी और अब वह प्रासंगिक कुछ मामलों में नहीं रह गई थी जिनमे से कुछ धाराओं में बदलाव दंड के अनुसार और वहीं दंड संहिता के जगह न्याय संहिता नामकरण किया गया, प्रभारी कलेक्टर ने कहा कि हमारे देश का कानून काफी पुराना रहा है और उंसमे समय समय पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी कुछ कहा है संसोधन भी किया गया है, अपराधों की परिभाषा बदल रही है, अपराध बदल रहे है, जब कानून बना तब सोशल मीडिया नही था तो अब बदलाव की बयार चल रही है इसलिए नया कानून आ चुका है, 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू हो रही है।
कार्यशाला का ये रहा मुख्य उद्देश्य
लोक अभियोजन अधिकारी और सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ने नए कानूनों के बारे में विस्तार से बताया। भारतीय दंड संहिता 1860,भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 18 72 का 1 जुलाई से स्थान लेने जा रहे नवीन कानून संहिताओं से अवगत कराने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिनमें भारतीय न्याय संहिता 2023,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 शामिल हैं। कार्यशाला में बताया गया कि इन कानूनों में अपराध की विवेचना,न्यायिक प्रक्रिया तथा सहित सभी प्रक्रियाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। पाक्सो एक्ट में दंड को कठोर किया गया है। वहीं कुछ अपराधों के लिए सामाजिक सेवा के दंड का प्रावधान भी किया गया है। नए कानूनों में आम नागरिकों के हितों की रक्षा के साथ ही अपराधियों के विरुद्ध कठोर दंड के प्रावधानों के संबंध में बताया गया। इसके साथ ही नए कानूनों से महिलाओं के हितों की रक्षा के साथ कुछ अपराधों के लिए किए गए कड़े प्रावधानों के संबंध में भी जानकारी दी गई। यह भी बताया गया कि नए कानून में अपराध की सूचना किसी भी थाने में दिए जाने के साथ ही ई-माध्यम से भी दिए जाने का प्रावधान दिया गया है।
Check Also
कोरबा@ युवती पर प्राणघातक हमला
Share चाकू मारकर बदमाश फरारकोरबा,24 नवम्बर 2024 (ए)। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में पूजा करने …