घर बैठे ही दर्ज होगी ई-एफ आईआर
ग्वालियर,28 जून 2024 (ए)। देश मे अब एक जुलाई से नया आपराधिक कानून लागू होने जा रहा है। हत्या, लूट, बलात्कार जैसे कई गंभीर अपराधों पर घर बैठे ही ई-एफ आईआर दर्ज कराई जा सकेंगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नियम से लोगों को अब थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिसे लेकर आज जिले के सभी पुलिस के अधिकारियों और थाना प्रभारी चौकी प्रभारी की एक बैठक की गई। जिसमें दिशा निर्देश दिए गए है कि किस तरह ई-एफ आईआर पर कार्य करना है।
दरअसल ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नए कानून को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। चौकी से लेकर थानों तक इस संबंध में सभी थाना और चौकी प्रभारीयों सहित पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिसमें बताया गया कि नए कानून की किस तरह व्यवस्था करनी है। पुलिस
अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि,भारत की जो न्याय प्रणाली है उसमें बहुत ही आधारभूत परिवर्तन नए कानून की तहत हुए हैं। 1 जुलाई से जो क्रिमिनल जस्टिस से संबंधित जो तीनों नए कानून है उनका क्रियांवान होने जा रहा है। नए कानून नागरिकों के अधिकारों और पीडç¸त को न्याय दिलाने के लिए आधारित है। इसकी अवधारणा विक्टिम ओरिएंटेड और न्याय ओरिएंटेड है। समय वध तरीके से पूरी पारदर्शिता के साथ विवेचना हो और सही समय से ट्रायल कनक्लूड हो और पीडç¸त को न्याय मिल सके इस अवधारणा पर यह न्याय प्रणाली आधारित होगी।
बैठक में बताया गया नया कानून
उन्होंने कहा पिछले कई महीनों से ग्वालियर जिले में हम लोग प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं। हमने सभी अधिकारियों को तीन-तीन दिन के सत्रों में प्रशिक्षण दिलवाई है। पुलिस मुख्यालय के द्वारा बहुत ही अच्छा मटेरियल ट्रेनिंग के रूप में प्रदान किया गया है। वहीं ग्वालियर जिले की आरक्षक से लेकर सभी रैंक के अधिकारी नए कानून की प्रक्रिया के बारे में बहुत ही ट्रेंड हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज भी हमने थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी की बैठक बुलाई है। जिसमें उनके साथ चर्चा की गई कि किस प्रकार से एक जुलाई से हम लोग अपना कार्य करना प्रारंभ करेंगे। कोई दिक्कत तो उसमें नहीं आने वाली है।