नई दिल्ली@नया टेलीकॉम कानून देशभर में लागू

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नई दिल्ली, 27 जून 2024 (ए)।
स्मार्टफोन आज हमारी लाइफ का अहम हिस्सा बना चुका है, इसके बिना एक दिन भी कल्पना करना नामुमकिन हो गया है। ऐसे ही सिम कार्ड के बिना फोन अधूरा है, बिना सिम के फोन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में हुए बदलावों के बारे में जान लें जो आज से लागू हो गए हैं। दूरसंचार अधिनियम 2023, 26 जून से लागू हो गया है। डीओटी नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति अपने आधार से सिर्फ 9 सिम खरीद सकता है। 9 से ज्यादा सिम कार्ड रखने पर पहली बार उल्लंघन करने वालों के लिए 50,000 रुपये और बार-बार उल्लंघन करने वालों के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके साथ ही गलत तरीकों से सिम कार्ड प्राप्त करने पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की कैद का प्रावधान है। ऐसे में आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके आधार से कितने सिम लिंक हैं। अगर आप किसी सिम का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप उसे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके आधार से कितने सिम लिंक हैं और कैसे आप जो नंबर नहीं यूज कर रहे हैं उसे अनलिंक कर सकते हैं। डीओटी की नई वेबसाइट के जरिए अब आप सेकंड्स में ये काम कर सकते हैं।डीओटी ने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम संचार साथी है, जो यूजर्स को उनके आधार नंबर से जुड़े सभी फोन नंबरों की जांच करने में सक्षम बनाता है।


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