- विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा समस्त मैदानी कार्यालयों हेतु कार्यावधि सुबह 10 बजे से सायं 5.30 बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक / दण्डनात्मक कार्यवाही की जाएगी…
अंबिकापुर, 25 जून 2024 (घटती-घटना)। अधिनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के सबंध में सरगुजा जिला कलेक्टर ने समस्त कार्यालय प्रमुख,समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),
समस्त तहसीलदार, व समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत,जिला-सरगुजा को निर्देशित करते हुए राज्य शासन द्वारा शासकीय कार्यालयों के कार्यावधि के सबंध में पूर्व में जारी आदेश को अधिक्रमित करते हुए राज्य के मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा समस्त मैदानी कार्यालयों हेतु कार्यावधि सुबह 10.00 बजे से सायं 05.30 बजे तक निर्धारित किया गया है। कार्यालयीन अवधि में भोजन अवकाश पूर्व की भाँति निर्धारित किया गया है।
सरगुजा कलेक्टर ने कहा कि प्राय: देखने यह आता है,कि जिले में स्थित विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी समय पर उपस्थित नहीं हो रहें है। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा भी अपने कार्यालय में संधारित उपस्थित पंजी का नियमित रूप से अवलोकन नहीं किया जा रहा है। यह स्थति अत्यंत ही खेदजनक है। अतएव उपरोक्त के सबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि सर्व प्रथम कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय में प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर कार्यालयीन कर्मचारियों की उपस्थित पंजी का अवलोकन कर,अवलोकन किया गया है के सबंध में टीप प्रतिदिन उपस्थित पंजी में करेगें। कार्यालय प्रमुख के अनुपस्थित रहने के स्थिति में उक्त कार्य के लिए अधीनस्थ अधिकारी को अधिकृत करेगे। संधारित उपस्थिति पंजी का अवलोकन उपरान्त जो कर्मचारी समय पर कार्यालय में अनाधिकृत रूप से उपस्थित नहीं पाये गये, उसे उक्त तिथि का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत की कार्यवाही करें एवं सबंधित कर्मचारी लगातार 3 दिवस तक अनुपस्थित रहता है, तो उसके विरूद्व छ0ग0 सिविल सेवा आचरण नियम के बने प्रावधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करें।
कार्यालय में पदस्थ समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी की उपस्थिति निर्धारित कार्यालयीन समय में (प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.30 बजे तक) अनिवार्य रूप से उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करायेगें।
आकस्मिक निरीक्षण के दौरान किसी अधिकारी एवं कर्मचारी के पास बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक / दण्डनात्मक कार्यवाही की जावेगी।