.हाईकोर्ट से महिला को झटका
भोपाल,20 जून 2024 (ए)। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी का अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना पति के प्रति क्रूरता है। हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अमर नाथ केशरवानी की पीठ ने तलाक के लिए पति के आवेदन को अनुमति देने वाले एक फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की। फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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