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नई दिल्ली@केंद्र सरकार ने नया पोस्टल लॉ लागू किया

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नई दिल्ली,19 जून 2024 (ए)।
केंद्र सरकार ने नए डाक कानून, डाकघर अधिनियम, 2023 के प्रावधानों को 18 जून से प्रभावी करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। संचार मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, डाकघर अधिनियम, 2023, 18 जून, 2024 से प्रभावी हो गया है और भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को निरस्त करेगा। डाकघर विधेयक, 2023 10 अगस्त, 2023 को राज्यसभा में पेश किया गया और 4 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा में पारित किया गया। इसके बाद विधेयक पर 12 और 18 दिसंबर, 2023 को लोकसभा द्वारा विचार किया गया और पारित किया गया।


इस अधिनियम को 24 दिसंबर, 2023 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। भारत, असाधारण, भाग द्वितीय, धारा 1, दिनांक 24 दिसंबर, 2023, विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) द्वारा सामान्य जानकारी के लिए। अधिनियम का उद्देश्य नागरिक-केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी और सरकारी योजनाओं के लाभों को अंतिम मील तक पहुँचाने के लिए एक सरल विधायी ढाँचा बनाना है, जिससे जीवन को आसान बनाया जा सके। डाकघर को पहले दिए गए पत्रों को इकट्ठा करने,
संसाधित करने और वितरित करने का विशेष विशेषाधिकार बंद कर दिया गया है।


अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार को बढ़ावा देने के लिए, डाकघर अधिनियम, 2023 में कोई दंडात्मक प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया है, जो आज लागू होता है। नव अधिनियमित डाक कानून वस्तुओं के पते, पता पहचानकर्ताओं और पोस्टकोड के उपयोग के लिए मानकों को निर्धारित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। अधिनियम में कोई दंडात्मक प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया है। यह वस्तुओं के पते, पता पहचानकर्ताओं और पोस्टकोड के उपयोग के लिए मानकों को निर्धारित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।


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