कहा- अगर लापरवाही हुई है तो मामले को क्यों नहीं निपटाया…
नई दिल्ली,19 जून 2024 (ए)। नीट-यूजी 2024 एग्जाम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर 0.001 प्रतिशत भी गड़बड़ी हुई है तो उसे सुधारना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार
को इस मामले में नोटिस भी थमाया है। सुप्रीम कोर्ट में नीट घोटाले पर ग्रेस मार्क्स से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। यह केस जस्टिस नाथ और जस्टिस भट्टी की वेकेशन बेंच के सामने रखा गया। इसके साथ ही कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 में कथित पेपर लीक और गड़बड़ी से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और केंद्र को कड़ी फटकार लगाई।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर साफ कहा कि अगर किसी की ओर से थोड़ी सी भी लापरवाही हुई हो तो इसे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। नीट मामले में फिलहाल अमूल्य विजय पिनापति और नितिन विजय की ओर से याचिका दायर की गई है। वहीं इन याचिकाओं में नीट के पेपर लीक होने की जांच करने और जरूरत हो तो अन्य ऐजंसी से जांच कराने की मांग ऱखी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को करेगा। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “अगर किसी की ओर से 0.001त्न लापरवाही है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए।
छात्र दिन-रात परिश्रम करते हैं…
पीठ ने कहा, ‘‘हम सभी जानते हैं कि छात्र विशेष रूप से इन परीक्षाओं की तैयारी करते समय कितना परिश्रम करते हैं। उसने कहा, ‘‘कल्पना कीजिए कि व्यवस्था से धोखाधड़ी करने वाला कोई व्यक्ति चिकित्सक बन जाए। वह समाज के लिए कितना अधिक घातक है।’’ पीठ ने एनटीए के वकीलों से कहा, ‘‘परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी का प्रतिनिधित्व करते हुए,आपको दृढ़ रहना चाहिए। अगर कोई गलती है,तो हां यह गलती हुई है और हम यह कार्रवाई करने जा रहे हैं। कम से कम इससे आपके कामकाज में विश्वास तो पैदा होगा।’’