यूजीसी ने जारी किया आदेश
यूजीसी ने विश्वविद्यालय और कालेजों के लिए प्रवेश से संबंधित दिशा-निर्देश किए जारी
उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा सत्र 2024-25 की प्रवेश मार्गदर्शिका जारी
छत्तीसगढ़ के कुछ विश्वविद्यालय और कालेजों में भी प्रवेश प्रक्रिया शुरू
रायपुर,18 जून 2024 (ए)। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षा सत्र 2024-25 की प्रवेश मार्गदर्शिका जारी कर दी गई है। प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालय और कालेजों में भी प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई कालेजों में प्रवेश भी हो रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी रिफंड पालिसी जारी कर दी है। इसके अनुसार कालेजों में प्रवेश लेने वाले छात्र किसी कारणवश अपनी सीट छोड़ते हैं तो कालेज प्रबंधन को फीस वापस करना पड़ेगा। छात्र 30 सितंबर तक सीट छोड़ते हैं तो विश्वविद्यालय और कालेज प्रबंधन उन्हें पूरा शुल्क वापस करेंगे। 31 अक्टूबर तक सीट छोड़ने पर एक हजार प्रोसेसिंग फीस काटकर शेष राशि वापस करना होगा। अगर कोई विश्वविद्यालय अथवा कालेज नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन संस्थानों पर जुर्माना से लेकर मान्यता रद करने तक प्रविधान रखा गया है।
यूजीसी से ने सभी शिक्षण संस्थानों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।जानकारी के मुताबिक यदि कोई शिक्षण संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है तो छात्र या अभिभावक यूजीसी को सीधे शिकायत
भेज सकते हैं। इसके साथ ही यूजीसी ने कहा है कि जिन संस्थानों में नामांकन प्रक्रिया 31 अक्टूबर के बाद भी जारी रहती है, तो नामांकन की अंतिम तिथि से 15 दिन पहले आवेदन करने वाले छात्रों की 100 प्रतिशत फीस वापस करनी होगी। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विश्वविद्यालय और कालेजों को नामांकन से लेकर शुल्क लेने तक सभी प्रक्रियाओं में पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए। विश्वविद्यालय की रैंकिंग बताना जरूरी है।
साथ ही प्रवेश के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन पर किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसे अलावा विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति के बारे में भी छात्रों को पता होना चाहिए। विश्वविद्यालय की वेबसाइट में पाठ्यक्रम,प्रवेश की समय सारणी, नियम, शुल्क,फीस रिफंड पालिसी, खेल सुविधाा,छात्रावास की जानकारी, प्लेसमेंट जैसी जरूरी जानकारी छात्रों के साथ साझा करना होगा।