इस नियम का पालन करने में नाकाम रहने पर की कार्रवाई
नई दिल्ली,15 जून 2024 (ए)। आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा था कि निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। बैंक के जवाब पर गौर करने के बाद आरबीआई ने पाया कि बैंक के खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं। आरबीआई ने केवाईसी निर्देश, 2016 सहित कुछ मानदंडों का पालन न करने के लिए सोनाली बैंक पीएलसी पर 96.4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है
भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 1.45 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ‘लोन और एडवांसेज’ और ‘कस्टमर प्रोटेक्शन’ से जुड़े कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए लगाया गया है। आरबीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया कि केंद्रीय बैंक ने 31 मार्च, 2022 तक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सुपरवायजरी इवैल्यूएशन के लिए इसका वैधानिक निरीक्षण किया था।
बैंक को नोटिस जारी कर यह बताने को कहा गया था कि निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। बैंक के जवाब पर गौर करने के बाद आरबीआई ने पाया कि बैंक के खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं।