सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,
नई दिल्ली,13 जून 2024 (ए)। नीट यूजी 2024 प्रवेश परीक्षा को रद्द करने और फिर से आयोजन की मांग कर रहे उम्मीदवारों को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी है। सम्बन्धित याचिका पर आज, 13 जून को हुई सुनवाई के दौरान खण्डपीठ ने काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार कर दिया। साथ ही, शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को अपना जवाब 2 सप्ताह के भीतर दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त खण्डपीठ ने सभी सम्बन्धित मामलों की अब एक साथ 8 जुलाई को सुनवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं।नीट मामले में एनटीए का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज याचिकाकर्ता को कहा कि आपकी बात एनटीए ने मान ली है। वो ग्रेस मार्क को हटा रहे है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा की केवल वो छात्र ही शामिल होंगे जिनको ग्रेस मार्किंग मिली थी।
एनटीए ने कहा 23 जून को दोबारा परीक्षा (1563) होगी उसके बाद काउंसलिंग होगी। एनटीए ने कहा की तीसरी याचिका में पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नही है। एनटीए ने कहा कि परीणाम 30 जून से पहले आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी और हम इसे रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ पूरी तरह से होता है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। बता दें कि देश के विभिन्न कोनों से छात्र राष्ट्रीय राजधानी के जंतर-मंतर पर इक्ट्ठा हुए और एनटीए के खिलाफ़ सत्याग्रह शुरू किया। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के अभिभावक अपने बच्चों के लिए न्याय की मांग करते हुए भीषण गर्मी में बैठे हैं।