नई दिल्ली@नए सिरे से परीक्षा कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल देशभर में विरोध जारी

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नई दिल्ली,
10 जून 2024 (ए)। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए 4 जून को घोषित राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा के परिणाम को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका में नीट के परिणाम में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए नए सिरे से प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का आदेश देने की मांग की
गई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक अन्य याचिका में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा छात्रों को अनुग्रह / प्रतिपूरक अंक दिए जाने के निर्णय को भी चुनौती दी गई है।


सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि 4 जून को घोषित नीट स्नातक के परिणाम में बड़े पैमाने पर अनियमितता व्याप्त है।
तेलांगना निवासी अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और आंध्र प्रदेश निवासी डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन की ओर से दाखिल याचिका में छात्रों को अनुग्रह / प्रतिपूरक अंक देने में भी मनमानी का आरोप लगाया है।


याचिकाकर्ताओं ने याचिका में खुद को छात्रों के हित के लिए काम करने का दावा किया है। याचिका में कहा
गया है कि कई छात्रों द्वारा प्राप्त 720 में से 718 और 719 के उच्च अंक ‘सांख्यिकीय रूप से असंभव है। याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा परीक्षा के दौरान देरी के चलते प्रति पूरक अंक देना, कुछ छात्रों को बैकडोर एंट्री देने के लिए एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि एक ही परीक्षा केंद्र के 67 छात्रों को 720 अंक में से 720 अंक प्राप्त होना, इस संदेह को मजबूत करता है कि परिणाम उचित नहीं है।


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