लखनपुर@सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन…प्रभारी तहसीलदार ने कर दिया जमीन का नामांतरण

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  • मनोज कुमार –
    लखनपुर,02 जून 2024 (घटती-घटना)। लखनपुर राजस्व मामलों में दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार का खेल देखने को मिल रहा है जिसमें जमीन दलाल से लेकर पटवारी,आरआई सहित उच्च अधिकारियों द्वारा मिली भगत कर फौती नामांतरण एवं रजिस्ट्री खाता बटवारा में मोटी रकम लेकर आदेश पारित कर दिया जाता है। वहीं आम ग्रामीण को तहसील कार्यालय का चक्कर काटते काटते उनके चप्पल घिस जाते हैं और आर्थिक रूप से टूट जाते है फिर भी उन्हे समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। इस तारतम्य में ग्राम तराजू के निवासी जितेंद्र सिंह पिता स्वर्गीय अवधेश सिंह के द्वारा प्रभारी तहसीलदार प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर नीरज कौशिक के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सिविल न्यायालय में मामला प्रकरणधीन होने के बाद भी पैसे लेकर नामांतरण कर दिया गया। जबकि उक्त जमीन की खरीदी बिक्री को लेकर सिविल न्यायालय में मामला विचाराधिन है। जिसकी कॉपी तहसील न्यायालय में जितेंद्र सिंह अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था।सिविल न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के उपरांत तहसीलदार नीरज कौशिक ने नामांतरण जमीन की कर दी गई। जबकि किसी भी भू राजस्व संहिता के मामले में उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होता है। तो तहसील न्यायालय में नामांतरण जैसे मामले को करने का अधिकार नहीं रहता है परंतु जमीन दलाल से मिली भगत कर जमीन को खरीद बिक्री कर कर मोटी रकम लेकर नामांतरण करने का आरोप अधिवक्ता जितेन्द्र सिंह पिता अवधेश सिंह निवास ग्राम तराजू के द्वारा लगाया गया है ।
    तहसील कार्यालय में नामांतरण सहित अन्य दस्तावेजों की नकल मांगे जाने पर नकल नहीं दिया गया इसके उपरांत सरगुजा कलेक्टर के पास नकल के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया तब जाकर आधी अधूरी जानकारी उपलध कराई गई। इस मामले में अगर सूक्ष्म जांच की जाए तो कई तथ्य सामने आएंगे और बड़े पैमाने पर पैसे का खेल कर जमीन की खरीदी बिक्री कर दी गई। पीडि़त पक्षकार जितेंद्र सिंह का आरोप है कि पैतृक भूमि से लगभग 25 एकड़ भूमि को अरुण सिंह, राहुल सिंह पिता स्व राम वृक्ष चेरो ,भूमाफिया व पटवारी और तहसील कार्यालय के अधिकारियों से मिली भगत कर 25 एकड़ भूमि को अंबिकापुर निवासी हीरालाल सोनी, भैयालाल सोनी, जवाहर सोनी,पिता स्वर्गीय लाल चंद्र सोनी को बिक्री कर दिया गया। जमीन खरीदी बिक्री की भनक लगते हैं भूमि स्वामी के द्वारा तत्काल न्यायालय में आवेदन दे न्याय की गुहार लगाया गया। आरोप है की इसी बीच प्रभारी तहसीलदार नीरज कौशिक ने जमीन का नामांतरण फरवरी 2024 में कर दिया गया। जब कि सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के बाद आवेदक जितेंद्र सिंह के द्वारा आवेदन देकर नामांतरण को लेकर रोक लगाने अपील किया गया था ।
  • इस संबंध में प्रभारी तहसीलदार प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टर नीरज कौशिक से चर्चा करने पर कहा की जो भी आरोप मुझ पर लगे वह बेबुनियाद है। साथ ही उन्होंने कहा कि सिविल न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के बाद अगर सिविल न्यायालय से स्टे नहीं है तो जमीन नामांतरण किया जा सकता है।
  • प्रभारी तहसीलदार प्रशिक्षु
  • डिप्टी कलेक्टर नीरज कौशिक

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