- तीनों लॉ को समझने के लिए पुलिसकर्मियों को दी जा रही ट्रेनिंग…
- इसका मकसद न्याय दिलाना…
नर्मदापुरम,02 जून 2024(ए)। देश को आजाद हुए करीब 76 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनके बनाए कानून आज भी लागू हैं। हालांकि,आजादी के बाद कानून में कई सारे बदलाव भी हुए हैं। अब देश में आपराधिक कानून को भी पूरी तरह बदलने के लिए आईपीसी की जगह तीन नए कानून बनाए गए हैं। जो आने वाले 1 जुलाई 2024 से देशभर में लागू हो जाएंगे। इन नए आपराधिक कानून को समझने के लिए नर्मदापुरम जिले के 1100 पुलिस विवेचकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो कानून बदले गए गए है, वह 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। इन तीनों कानून को समझने के लिए नर्मदापुरम जिले के पुलिस कंट्रोल रूम में 1100 पुलिसकर्मियों को 3 दिन की ट्रेनिंग में तीन अलग-अलग फेज में 15 जून तक दी जाएगी। एसपी डॉ. गुरुकरण सिंह ने बताया कि तीन कानून को चेंज किया गया है। अब उनका मकसद है कि न्याय दिलाना है।एसपी ने कहा कि तीनों कानूनों में भारतीय न्याय सहिता, भारतीय नागरिक सहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीनों में जो चेंज किए गए हैं। वह जुलाई से लागू होंगे, उसके संबंध में जिले के सभी जो विवेचक हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। सभी आरक्षक को ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वह उनके प्रावधानों से भलीभांति परिचित हो जाए और जब यह कानून लागू हो तो उनको इसमें कार्य करने में कोई दिक्कत न हो।