सूरजपुर, 21 मई 2024 (घटती-घटना)।हंस कुमार राजवाड़े, सहायक ग्रेड 03 कार्यालय लटोरी एवं वर्तमान में कार्यरत जिला कार्यालय सूरजपुर का सोशल मीडिया में ग्रामीणों का काम करवाने के नाम पर पैसा लेने का मामला (विडियो) प्राप्त हुआ है, श्री हंस कुमार राजवाड़े, सहायक ग्रेड 03 का उक्त कृत्य छाीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम
निहित प्रावधानों का उल्लंघन है।
1965 में हंस कुमार राजवाड़े, सहायक ग्रेड 03 को छाीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया
जाता है।
निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय उप तहसील पिलखा निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भो की पात्रता होगी ।
मानचित्रकार निलंबित, पैसों के लेनदेन का मामला
सुरेश कुमार शुक्ला, मानचित्रकार, कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा जिला सूरजपुर, सोशल मिडिया के वायरल विडियों में नक्शा के नकल हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में पक्षकारों से पैसों के लेनदेन का मामला प्रकाश में आया है, जो छाीसगढ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 3 (एक) (दो ) ( तीन ) के विपरीत होने से सुरेश कुमार शुक्ला, मानचित्रकार को छाीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथ अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) राहत
तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा जिला सूरजपुर में नियत किया जाता है व निलंबन अवधि में इन्हें नियमनानुसार जीवन निर्वाह भाा की पात्रता होगी।
Check Also
कोरबा@ युवती पर प्राणघातक हमला
Share चाकू मारकर बदमाश फरारकोरबा,24 नवम्बर 2024 (ए)। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में पूजा करने …