कोरबा,18 मई 2024 (घटती-घटना)। नगर निगम कोरबा के द्वारा अब प्रदूषण फैलाने वालों पर कि जाएगी सख्त कार्यवाही। विभाग ने अभियान चलाकर गंदगी करने वालों पर सख्त कार्यवाही करने की योजना बनाई है। इसके तहत सड़क किनारे निर्माण सामग्री व मलबा फेंकने पर 2 हजार रुपये तक अर्थदंड लगाया जाएगा साथ ही सड़क पर भवन निर्माण सामग्री डंप करने पर भी कार्यवाही करेगी। नगर निगम ने सड़क, सार्वजनिक स्थलों पर मलबा,कचरा नहीं फेंकने और भवन निर्माण सामग्री रोड पर डंप नहीं करने आग्रह किया है। सड़क व सार्वजनिक स्थानों पर मलबा व भवन निर्माण सामग्री डंप करने को निगम ने गंभीरता से लिया है। इसी कड़ी में शहर के तीन स्थानों पर मलबा व भवन निर्माण सामग्री डंप करने पर सख्त कार्यवाही भी की है। इसके उचित निपटान नहीं करने और नियम विरूद्ध कार्य पर कार्यवाही की गई है। फलोद्यान के समीप कचरा डालने पर भी निगम ने कार्यवाही करते हुए 500 रुपए अर्थदंड लगाया गया।
निगम यूजर चार्जेस के आधार पर देगा सहयोग
वैसे मलबे के समुचित निपटान की जिम्मेदारी संबंधित निर्माणकर्ताओं की रहती है पर उत्सर्जित मलबा निपटान के लिए निगम यूजर चार्जेज के आधार पर अपना सहयोग देगा। यदि कोई निर्माणकर्ता मालवा उगाने में असक्षम है तो निगम यूजर चार्जेस के अंतर्गत एक निश्चित राशि उपभोक्ता शुल्क के तौर पर निगम में जमा करने पर निगम उक्त मालवा का निपटान करेगी। वहीं यदि अपशिष्ट सृजनकर्ता द्वारा स्वयं के वाहन से निर्धारित स्थल पर अपशिष्ट पहुंचाता है तो कोई उपभोक्ता शुल्क नहीं लगेगा। नियमों के अनुसार निर्माण और भवन की तोड़-फोड़ करने पर निकलने वाले मलबे को चिह्नांकित लो लाइन एरिया अथवा नगर निगम द्वारा चिह्नांकित समापन स्थल पर ही निपटान करना होगा।
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