कोरबा,12 मई 2024 (घटती-घटना)। एसईसीएल कर्मी के पुत्र का बैंगलोर में अध्ययनरत के दौरान अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में पीएचई के अधिकारी व पुत्र पर किया गया अपराध पंजीबद्ध । उक्त मामले में मानिकपुर चौकी पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर एफआईआर की कार्यवाही की है । बताया गया के एसईसीएल कॉलोनी सुभाष ब्लॉक निवासी संजय कुमार के दो पुत्र हैं। एक शुभम और शिवम कुमार है। दोनों बैंगलोर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। जहां एमपी नगर निवासी पीएचई अधिकारी वायएम मेहर राज का पुत्र तन्मय यडल्लु 22 वर्ष भी कुछ दिन शुभम के रूम में रहा। 19 सितंबर 2023 को तन्मय ने संजय कुमार के फोन पर काल कर कहा कि तेरे बेटे का किडनैप कर लिया गया है। तेरे बेटे ने 5.5 लाख रुपए लिया है, उसे दे नहीं तो अच्छा नहीं होगा कहते हुए फोन काट दिया, जिससे संजय सिंह घबरा गया। पुनः फोन करने पर पैसा नहीं देने पर बेटे को मारने की धमकी दी गई। बेटे से बात कराने कहने पर उसी समय मारने, पीटने, चिल्लाने और बेटे के रोने की आवाज आ रही थी। चार घंटे का समय देते हुए पैसे भेजने या तैयार रहने को कहा गया। जिसपर संजय कुमार ने अपने परिचित को लेकर तन्मय के घर पहुंचा, जहां उसके पिता वायएम मेहर राज से मिल कर पूरे वाक्या को बताया । घटना के बारे में बताने पर वायएम मेहर राज ने बेटे की मांग को पूरी कर देने की बात कहते हुए कहा के पैसा वापस करने पर तुम्हारे बेटे को छोड़ देगा । घबराते हुए बेटे को बचाने संजय सिंह ने मानिकपुर चौकी पहुंचकर घटना की शिकायत की। जिसपर पुलिस द्वारा मेहर राज को बुलाकर तन्मय के कब्जे से शुभम को छोडऩे कहा गया। इसके बाद भी शुभम को नहीं छोड़ा गया। मानिकपुर पुलिस के प्रयास पर देर रात शुभम को छोडऩा पड़ा, लेकिन इसके बाद तन्मय ने फोन कर संजय कुमार को धमकी दी और कहा कि उसके पिता को चौकी बुलाकर अच्छा नहीं किया। घटना से घबराकर संजय कुमार ने दोनों पुत्र को अपने साथ कोरबा ले आए। घटना स्थल बैंगलोर होने पर पुलिस ने मामले में कार्यवाही नहीं की। संजय कुमार ने मामले का परिवाद लगाते हुए न्यायलय में अपहरण व जान से मारने की धमकी देते हुए फिरौती की मांग का मामला दर्ज करने की मांग की। जिसपर न्यायालय के आदेश पर धारा 347, 387, 120बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
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