नई दिल्ली@तिहाड़ जेल से बाहर निकल केजरीवाल दहाड़े…मैं आ गया बाहर

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नई दिल्ली,10 मई 2024 (ए)।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है.। केजरीवाल को जेल नंबर 2 से छोड़ा गया और वे तिहाड़ जेल के गेट नंबर 4 से बाहर आए. केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद कहा कि मैंने कहा था कि जल्द आऊंगा, आ गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हनुमान जी के आशीर्वाद से आप सबके बीच हूं। देश के करोड़ लोगों ने अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी धन्यवाद व्यक्त किया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने भारत माता की जय के नारे भी लगाए।


अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ से बाहर आने के बाद कहा कि हम सबको मिलकर तानाशाही से देश को बचाना है। उन्होंने कहा कि मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं…और तानाशाही से संघर्ष कर रहा हूं।. साथ ही उन्होंने अपना कल का कार्यक्रम भी बताया है। उन्होंने कहा कि वे आज सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद कल दोपहर 1ः00 बजे पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।


सुप्रीम कोर्ट ने आज केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली शराब घोटाले मामले में एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी। इसके बाद से ही केजरीवाल के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह और खुशी है। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तिहाड़ जेल पहुंचे थे। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी जताई।


वहीं केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शुक्रवार को उनके पति को अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया और कहा कि यह राहत लाखों लोगों की प्रार्थना और आशीर्वाद का परिणाम है।
केजरीवाल जमानत मिलने के बाद वह लोकसभा चुनाव के शेष चार चरणों में प्रचार कर सकेंगे। इस तरह से चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल 21 दिन तक तिहाड़ से बाहर रहेंगे। कोर्ट ने केजरीवाल को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। साथ ही कोर्ट ने कुछ अन्य शर्तें भी लगाई हैं।अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्‍न का माहौल है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ जेल के बाहर जश्न मनाते हुए मिठाइयां बांटी


राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार ने शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का स्वागत किया और कहा कि देश लोकतंत्र का पालन करने में दृढ़ है। पवार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा,मैं उच्चतम न्यायालय द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के आदेश का स्वागत करता हूं। भारत लोकतंत्र का पालन करने में दृढ़ है.


पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का
धन्यवाद व्यक्त किया


आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के लिए शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि उनकी रिहाई से देश में बड़े बदलावों का मार्ग प्रशस्त होगा। पार्टी कार्यालय में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आप नेता एवं दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अंतरिम जमानत को केजरीवाल के लिए भगवान हनुमान का आशीर्वाद बताया।


भारद्वाज ने कहा, केजरीवाल को 40 दिन बाद अंतरिम जमानत मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह दैवीय संकेत भी है कि देश में मौजूदा हालात बदलने वाले हैं. उनकी रिहाई से देश में बड़े बदलावों का मार्ग प्रशस्त होगा।पार्टी की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय ने कहा कि देश में लोकतंत्र से प्यार करने वाले सभी लोग शीर्ष अदालत के फैसले से बहुत खुश हैं और यह उनके लिए आशा की किरण है। उन्होंने कहा,शीर्ष अदालत के फैसले ने न केवल केजरीवाल को अंतरिम जमानत प्रदान की है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की जीत भी सुनिश्चित की है।


इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अपीलकर्ता अरविंद केजरीवाल को 1 जून 2024 तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा और 2 जून 2024 को आत्मसमर्पण करना होगा।


वह जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए इतनी ही राशि की जमानत के साथ 50 हजार रुपये की राशि में जमानत बांड प्रस्तुत करेंगे।
केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा नहीं करेंगे।
जब तक उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए जरूरत ना हो तब तक अरविंद केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे।
अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले में अपने भूमिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
केजरीवाल किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे।
केजरीवाल ने 5 जून तक मांगी थी अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट में आज न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि उन्हें चार जून को होने वाली मतगणना के एक दिन बाद पांच जून तक अंतरिम जमानत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से केजरीवाल की इस मांग को खारिज कर दिया। केजरीवाल को दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा।


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